इंदौर. ज्ञान आयुर्वेदिक कॉलेज के तीन संचालकों के खिलाफ सीबीआई विशेष न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इनके खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो ने मंगलवार को चालान पेश किया था लेकिन इस मौके पर दोषी संचालकों के मौजूद नहीं रहने को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया और 8 मार्च तक पेश करने के निर्देश दिए।
विशेष न्यायाधीश शुभ्रासिंह के समक्ष पेश चालान में ईओडब्ल्यू ने कॉलेज के तीनों संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी व षड्यंत्र रचने के आरोप लगाए हैं। विशेष लोक अभियोजक आशीष खरे व जांच अधिकारी पी शर्मा ने चालान के साथ जब्त दस्तावेज भी पेश किए। चालान पेश करते समय तीनों आरोपी संचालक डॉ. ज्ञानचंद जैन, डॉ. अनुराग जैन व मनीष जैन मौजूद नहीं थे। उनकी ओर से आवेदन पेश कर बताया गया कि प्रकरण में कोर्ट में एक आवेदन लंबित है, इस पर निर्णय तक आरोपियों को छूट दी जाए।