बलात्कारी बाप को आजीवन कारावास

बैतूल/मुलताई/ नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को मंगलवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एससी उपाध्याय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना के चार महीने बाद ही न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। आरोपी पिता ने 24 अगस्त 12 को घर पर अपनी 15 साल की पुत्री के साथ जोर जबरदस्ती कर दुष्कर्म किया था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। 

सरकारी वकील भोजराजसिंह रघुवंशी ने बताया कि 24 अगस्त को पीडि़त बालिका अपने घर पर छोटी बहन के साथ थी। उसकी मां खेत पर काम करने गई हुई थी। इस दौरान आरोपी उसका पिता निवासी डुडरिया घर पर आया और छोटी लड़की को बाहर भेज दिया। इसके बाद उसने पीडिता के साथ बल पूर्वक दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर कुल्हाड़ी से जान से मारने की धमकी दी।

 पीडिता की मां जब घर लौटी तो उसने घटना की जानकारी दी। इसके बाद बोरदेही थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश श्री उपाध्याय ने धारा 376-1(ए) के आरोप में आजीवन कारावास, 25 हजार अर्थदंड और धारा 506 (भाग दो) के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई। 

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