भोपाल। रसोई गैस की कालाबाजारी और उपभोक्ताओं को रिफिल न देने के मामले में एक गैस ऐजेंन्सी को सील कर दिया गया, जबकि उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी पाए जाने पर संचालक की संपत्ति राजसात करने के आदेश जारी कर दिए गए।
बैतूल जिले के मुलताई में रसोई गैस वितरण व्यवस्था में अनियमितता बरतने के चलते शनिवार को तहसीलदार एके डेहरिया ने गुरुदेव एचपी गैस एजेंसी को सील किया। संचालक के खिलाफ एसडीएम ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
एजेंसी संचालक के नहीं मिलने पर एजेंसी सील करने की कार्रवाई की गई। एजेंसी संचालक मनीष पुगलिया के खिलाफ नगर में गैस वितरण में अनियमितता किए जाने पर प्रकरण दर्ज किया था। वितरण व्यवस्था बनाए रखने के लिए 50 हजार रुपए का बंद पत्र शर्तों के तहत भराया गया था। इसके बाद भी मनीष पुगलिया ने बंद शर्तों का उल्लंघन किया। इसके तहत एसडीएम श्री मिश्रा ने संचालक की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे।