प्रेम वर्मा। राजगढ़। राजगढ़ की अपर जिला सत्र न्यायाधीश भगवती चौधरी ने जिले की जनपद पंचायत सारंगपुर के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन कों रिश्वर लेने के मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाई है तथा 10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लोकायुक्त दल ने एक सरपंच से 15 हजार रूपए की रिश्वर लेते रंगे हाथों गिरफतार किया था ।
शासकीय अभियोजक मनोज सक्सेना ने आज बताया कि सारंगपुर जनपद पंचायत में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनूप कुमार वाजपेयी को कपिल धारा कुंए के मस्टर रोल बनाने के बदले में ग्राम पंचायत टिकोद के सरपंच जगदीश राव से 15 हजार रूपए की रिश्वर लेते हुए 28 मई 2011 को लोकायुक्त दल भोपाल ने उनके निवास ब्लाक कालोनी से रंगे हाथों गिरफतार किया था ।
अपर जिला सत्र न्यायाधीष भगवती चौधरी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी ए.के.वाजपेयी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है तथा 10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जनपद पंचायत सारंगपुर में पदस्थ रहते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कपिल धारा योजना के अंतर्गत पांच कुओं का मस्टर रोल जारी करने के नाम पर ग्राम पंचायत टिकोद के सरपंच से 30 हजार रूपए की मांग की थी । पहली किस्त के रूप में 15 हजार रूपए लाने को कहा था इस बात को लेकर सरपंच ने लोकायुक्त भोपाल को शिकायत की थी । इस पर लोकायुक्त द्वारा दिए जाने वाले नोटों के नम्बर नोट कर उन पर रसायन लगाया था । 28 मई 2011 सरपंच द्वारा रूपए देते हुए दल ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को रंगे हाथों गिरफतार किया था ।