भोपाल। आज का दिन मिलावटखोज और बैरागढ़ के व्यापारियों के लिए सबसे खराब रहा। यहां के पाचं व्यापारियों को मिलावटी माल बेचने के कारण दण्डित किया गया है। पांचों व्यापारियों की कोई दलील नहीं सुनी गई। सजाएं एडीएम भोपाल से सुनाई।
मिलावटी पेड़ा बेचने वाले राजू दादलानी पर जुर्माना
बैरागढ़ निवासी राजू दादलानी को अमानक स्तर का लवली क्लासिक कोकोनेट मलाई पेड़ा बेचना महंगा पड़ गया। यह मलाई पेड़ा पैक था और दादलानी का कहना है कि उन्होंने स्वयं नहीं बनाया था परंतु यह अमानक स्तर का था। अमानक स्तर के खाद्य पदार्थ को बेचने के आरोप में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत 25 हजार रूपये के दण्ड से दादलानी का दंडित किया गया।
मधु नमकीन के नमकीन में मिलावट, लगाया जुर्माना
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल नमकीन का निर्माण करने और उसका व्यापार करने वाले मोहन कुमार मनवानी पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा दस हजार रूपये का जुर्माना किया गया है। मधु नमकीन ब्रांड से नमकीन बनाने वाले बैरागढ़ के व्यावसायी मनवानी द्वारा मानको की अवहेलना की गई। खाद्य विभाग ने यह प्रकरण अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा मनवानी को दस हजार रूपये से दंडित किया गया।
मिलावटी दूध बेचने वाले दूधवालों पर भी जुर्माना
मिलावटी दूध बेचने पर तीन दूध विक्रेताओं पर दस- दस हजार रूपये का अर्थदण्ड किया गया है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा अर्थदण्ड के आदेश खाद्य विभाग के प्रकरणों पर दिए गए हैं। खाद्य विभाग द्वारा दायर प्रकरणों में बताया गया था कि श्री बालाराम यादव निवासी बैरागढ़ कलां, श्री मांगीलाल मीना निवासी बैरागढ़ चीचली और श्री अवतार सिंह निवासी शाहपुरा के द्वारा भोपाल में दूध विक्रय का व्यवसाय किया जा रहा था। इनके द्वारा विक्रय किए जा रहे दूध के नमूने लिए गए जो जांच में अमानक स्तर के पाए गए।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा दूध विक्रेताओं के द्वारा अमानक स्तर के दूध को बेचने पर उन्हें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी पाया गया और अलग अलग प्रकरणों में प्रत्येक पर दस-दस हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इन सभी को दण्ड की राशि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।