नकली मावा लादने वाले ट्रांसपोर्टर को सजा

भोपाल। आज का दिन ट्रांसपोर्टर्स के लिए अच्छा नहीं था। जहां एक ओर जर्दायुक्त गुटखा के ट्रांसपोर्ट करने पर संचालक और चालक दोनों को सजा मिली वहीं मिलावटी मावा का ट्रांसपोर्ट करने वाले नवीन रिलायंस ट्रांसपोर्ट को भी दण्डित किया गया है। 

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी उमाशंकर भार्गव ने इतवारा निवासी नवीन जैन के विरूद्ध दो लाख रूपये का जुर्माना किया है। श्री जैन जब तक अर्थदण्ड की राशि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय में जमा नहीं करेंगे तब तक वह अपना कारोबार नवीन रिलायंस ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकेंगे।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह निर्णय खाद्य विभाग द्वारा दायर प्रकरण में किया गया है। खाद्य विभाग ने प्रकरण में बताया कि नवीन रिलायंस ट्रांसपोर्ट पर जप्त किए गए अस्सी डलियों में रखे मावा को जांच में अमानक पाया गया। नवीन रिलायंस ट्रांसपोर्ट के मालिक ने तमाम दलीलें देकर बचने की कोशिश की। परंतु वह अमानक स्तर के मावा का व्यापार करने के दोष से नहीं बच सके । अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने माना कि वह खाद्य कारोबार करता है और उनके द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के अवमानक मावा का विक्रय और परिवहन कर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन किया है, जो कि दण्डनीय अपराध है। इसी के तहत धारा 51 में एक लाख पच्चीस हजार रूपये और धारा 58 के तहत 75 हजार रूपये के दण्ड से दंडित किया गया।
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