राजश्री के ट्रांसपोटर और ड्रायवर को भी सजा

भोपाल। तंबाकू गुटखे का परिवहन करना वाहन मालिक और उसके ड्राइवर दोनों को महंगा पड़ गया। खुद को तमाम दलीलों के बाद भी वाहन मालिक और वाहन चालक बचा नहीं सके। एडीएम भोपाल ने आज दोनों को दण्डित किया और स्पष्ट किया कि उन्हें देखना होगा कि वो किस चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। 


अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी उमाशंकर भार्गव द्वारा सुरेश कुमार वाधवानी आत्मज श्री बी.एल.वाधवानी पर डेढ़ लाख रूपये और वाहन चालक शेख युसूफ आत्मज शेख बख्श पर पचास हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। 

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री भार्गव ने खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दायर किए गए प्रकरण में उक्त निर्णय दिया। खाद्य विभाग द्वारा बताया गया था कि महेन्द्र पिकअप वाहन जिसको शेख युसूफ चला रहा था, में 18 बंडल तंबाकू युक्त राजश्री गुटखा भोपाल में जप्त किए गए थे। इनकी अनुमानित कीमत तीन लाख रूपये से अधिक थी। जिस वाहन को शेख यूसुफ चला रहे थे वह वाहन सुरेश वाधवानी का था।

सुरेश वाधवानी और युसूफ ने तमाम दलीलें दी कि वह तो केवल ट्रांसपोर्टर हैं परंतु वह यह भी नहीं बता सके कि उनके ट्रक में रखा तंबाकू युक्त गुटखा किसी दूसरे का था। कुल मिलाकर पक्ष-विपक्ष द्वारा दी गई दलीलों के आधार पर अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी ने निर्णय दिया कि प्रतिबंधित राजश्री गुटखा सुरेश वाधवानी के वाहन में था और वह सुरेश वाधवानी का ही था। जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत तंबाकू युक्त राजश्री गुटखे का परिवहन दण्डनीय अपराध है। इसी को ध्यान में रखते हुए शेख युसूफ और सुरेश वाधवानी को दंडित किया गया है। 


जब तक दण्ड की राशि नहीं देंगे व्यापार नहीं कर सकेंगे


सुरेश वाधवानी द्वारा जब तक अर्थदण्ड की पूरी राशि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को जमा नहीं कराई जाती तब तक वह अपने ट्रासपोर्ट के व्यवसाय को नहीं कर सकेगा।
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