भोपाल। शहडोल कमिश्नर ने पीडब्ल्यूडी विभाग के एक सबइंजीयिनर की तीन वर्ष तक वेतनवृद्धियां रोकने के आदेश इसलिए जारी किए क्योंकि उन्होंने विभाग से छिपाते हुए चोरी चोरी अपनी बीवी को कार दिलवाई थी।
कमिश्नर शहडोल संभाग डी.पी. अहिरवार द्वारा, वाहन क्रय कर पत्नि को उपहार स्वरुप देने की तथा इसकी जानकारी समय पर विभाग को उपलब्ध नहीं कराने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 10 (4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी उपयंत्री लोक निर्माण विभाग शहडोल जी.आर. गायकवाड़ की आगामी तीन वर्ष की वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए है।