तीन अधिकारियों सहित 7 को जेल

shailendra gupta
भोपाल। गबन के दो अलग-अलग मामलों में सीबीआई के विशेष नयायाधीश संजीव कुमार सरैया की अदालत ने दो तीन अधिकारियों सहित सात लोगों को जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार अनुसार वर्ष 2005 में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की लहार शाखा के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर शेख अब्दुल गनी, असिस्टेंट मैनेजर एसबी आजाद और पीडल्यूडी के सब इंजीनियर अशोक श्रीवास्तव ने सात फर्मों के मालिकों के साथ मिलीभगत कर उन्हें सीसी और ओडी लिमिट जारी कर दी। 

इससे बैंक को 31 लाख 90 हजार का नुकसान हुआ। जांच में आरोप सही पाए जाने पर सीबीआई ने 30 जून 2007 को विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने आरोपियों को आईपीएसी की अलग-अलग धाराओं में कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। 

आरोपी बैंक मैनेजर अब्दुल गनी को तीन साल जेल और 70 हजार रुपए जुर्माना, असिस्टेंट मैनेजर सुमन बाबू आजाद को 3 साल जेल और 70 हजार का जुर्माना, अशोक श्रीवास्तव को तीन साल जेल और 35 हजार रुपए जुर्माना, आरसी रायकवार को 3 साल की जेल व 35 हजार रुपए जुर्माना, सुनील शर्मा को तीन साल की जेल व 55 हजार रुपए जुर्माना, गुड्डू रजक को तीन साल की जेल व 55 हजार रुपए जुर्माना, अखिलेश शर्मा को तीन साल की जेल व 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

वहीं सह आरोपी एसआर गुप्ता को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। मामले में उनकी ओर से पैरवी अधिवक्ता संदीप गुप्ता ने की । ज्ञात हो कि आरोपियों को इससे पहले भी विशेष अदालत द्वारा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में 18 दिसंबर को जेल व जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

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