रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए नया पेंशन का कम्युटेशन

भोपाल। राज्य शासन द्वारा राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर राज्य शासन के कर्मचारी/सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को पेंशन के सारांशीकरण का आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के कर्मचारियों को वर्तमान में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन का कम्युटेशन) नियम, 1996 के नियम 8 के अंतर्गत मूल्य सारणी के अनुसार पेंशन सारांशीकरण का भुगतान किया जाता है।

राज्य वेतन आयोग की छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राज्य के पेंशनरों को पेंशन कम्प्यूटेशन मूल्य 8 प्रतिशत ब्याज पर आधारित अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन द्वारा पेंशन सारांशीकरण की दर निम्न तालिका अनुसार पुनरीक्षित की गई हैः-

पेंशन के लिये सारांशीकरण मूल्य एक रुपये प्रतिवर्ष का


क्र.

अगले जन्म दिन पर कर्मचारी की आयु

वर्ष के क्रय संख्या के रूप में अभिव्यक्त सारांशीकरण का मूल्य
1.
39
9.103
2.
40
9.090
3.
41
9.075
4.
42
9.059
5.
43
9.040
6.
44
9.019
7.
45
8.996
8.
46
8.971
9.
47
8.943
10.
48
8.913
11.
49
8.881
12.
50
8.846
13.
51
8.808
14.
52
8.768
15.
53
8.724
16.
54
8.678
17.
55
8.627
18
56
8.572
19.
57
8.512
20.
58
8.446
21.
59
8.371
22.
60
8.287
23.
61
8.194
24.
62
8.093
25.
63
7.982
26.
64
7.862
27.
65
7.731
28.
66
7.591
29.
67
7.431
30.
68
7.262
31.
69
7.083
32.
70
6.897

यह आदेश एक अगस्त, 2012 से प्रभावशील होंगे। नियमों में यथास्थान संशोधन के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

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