दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास

हरदा। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने जिले के टिमरनी में 16-17 मार्च 2011 की दरमियानी रात हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मृतक महिला-पुरुष की हत्या पत्थर से सिर कुचलकर की गई थी।

अपर लोक अभियोजक सुंदरलाल निशोद ने बताया कि पुलिस को टिमरनी के रहटगांव रोड पर स्टेट बैंक के सामने घटना दिनांक को रक्तरंजित दो अज्ञात शव पड़े होने की सूचना मिली थी। शवों की पहचान अनिता बाई पति किशोरीलाल लोधी एवं गुलाब पिता लीलाधर लोधी के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट आने से मौत होने की बात सामने आने पर पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया था। 

पुलिस ने जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर टिमरनी निवासी प्रेम उर्फ प्रेमनारायण पिता चंपालाल लोधी को गिरफ्तार किया था। उसके पास से घटना के दौरान पहने गए कपड़े तथा मृतक गुलाब का रक्तरंजित गमछा बरामद हुआ था। पुलिस ने घटना स्थल से खून लगा वह पत्थर भी जप्त किया था, जिससे कुचलकर दोनों की हत्या की गई थी। श्री निशोद ने बताया कि इस दोहरे हत्याकांड में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के कथनों के आधार पर प्रकरण संदेह से प्रमाणित पाया गया। 

प्रकरण में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं कथनों पर विश्वास कर कोर्ट ने प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित माना। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कपिल मेहता ने आरोपी प्रेम को हत्या को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया। आरोपी को प्रत्येक हत्या के लिए दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा।
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