हाईकोर्ट का फैसला: सुभाष यादव एंड कंपनी से होगी 65 करोड़ की वसूली

भोपाल. हाईकोर्ट के एक आदेश से अपेक्स बैंक के पूर्व चेयरमैन सुभाष यादव और तत्कालीन एमडी जेपी गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों से 65 करोड़ से अधिक की वसूली और अधिकारियों के निलंबन का 1999 का आदेश बहाल हो गया है।

यादव और गुप्ता सहित अन्य अधिकारी समन्वय भवन व अन्य निर्माण कार्यों और ऋण वितरण में भ्रष्टाचार व 58 लिपिकों की अवैध नियुक्ति आदि में दोषी पाए गए थे। जानकारी के अनुसार तत्कालीन उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं अखिलेश जैन ने 1999 में आदेश दिया था कि यादव को सहकारी संस्थाओं से निष्कासित किया जाए और यादव, गुप्ता व अन्य अधिकारियों द्वारा बैंक को पहुंचाई गई करोड़ों की आर्थिक क्षति की वसूली भी की जाए।

विभाग की तत्कालीन अपर पंजीयक सलीना सिंह ने इस आदेश पर स्थगन दे दिया था। इसके बाद सहकारिता अधिकरण ने अपर पंजीयक के आदेश के खिलाफ की गई अपील भी खारिज कर दी। इसके बाद अधिवक्ता ओपी पाटीदार ने अपर पंजीयक और अधिकरण के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी।

हाईकोर्ट के जस्टिस अजीत सिंह और जस्टिस संजय यादव की युगल पीठ ने उपरोक्त दोनों आदेशों को निरस्त करते हुए उप पंजीयक के आदेश को बहाल कर दिया है। इस संबंध में जब जेपी गुप्ता से बात की गई तो उनका कहना है कि वे अभी अवकाश पर हैं और हाईकोर्ट का आदेश उन्हें नहीं मिला है।

दस दिन में हो निलंबन


उप पंजीयक के आदेश में बैंक के तत्कालीन एमडी जेपी गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों को दस दिन के भीतर निलंबित करने का आदेश दिया गया था। गुप्ता वर्तमान में सहकारिता विभाग में अपर पंजीयक हैं, जबकि अन्य अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं।

उप पंजीयक ने यादव को अपेक्स बैंक सहित सभी सहकारी संस्थाओं की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का आदेश भी दिया है।


क्या है मामला


58 लिपिकों की अवैध नियुक्ति
बैंक के ट्रेनिंग कॉलेज में 75 हजार रुपए प्रतिमाह के आधार पर प्राचार्य की अवैध नियुक्ति
बैंक की फर्जी बैलेंस शीट बना कर 7.20 करोड़ का लाभ दर्शाया
मनोहर उदेशी को 3 लाख का अवैध भुगतान


बैंक की निधि से 6 करोड़ 21 लाख का अनियमित विनियोजन
समन्वय भवन के निर्माण में सिंगल टेंडर से 75 लाख की क्षति


ग्रामीण क्षेत्रों में अज्ञात व्यक्तियों को गोदाम निर्माण के ठेके में लाखों की क्षति
बैंक की अरेरा कॉलोनी शाखा में स्वीकृत एस्टीमेट 13.13 लाख के विरुद्ध 44 लाख का अवैध व्यय।
 बैंक में 40 वाहन होते हुए भी किराए की टैक्सी लेकर हर साल 4 लाख रुपए की क्षति 
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