1 दिसम्बर से बंद हो जाएंगी चाट दुकानें

भोपाल। यह शहर मनमौजियों का शहर है, चाट चटोरियों का शहर है। लोग एक दूसरे का स्वागत भी अक्सर किसी न किसी चाट दुकान पर ही किया करते हैं, लेकिन 1 दिसम्बर से यह खुल्लमखुल्ला चाट मसाला प्रोग्राम बंद हो सकते हैं, क्योंकि 1 दिसम्बर से केवल लाइसेंस होल्डर्स ही खाद्य पदार्थों की दुकानें खोल पाएंगे।


खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रशासन ने दुकानदारों को दो दिन का अल्टीमेटम देते हुए लाइसेंस बनवाने और रजिस्टेशन करवाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न होने पर 25 हजार रुपए तक जुर्माना और दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रशासन ने खाद्य दुकानदारों को लायसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पास आवेदन जमा करने को कहा है। लापरवाही पर खाद्य व्यवसायियों पर 1 दिसंबर से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यह सख्ती इसलिए की जा रही है, क्योंकि दुकानदारों द्वारा लायसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने से सरकार को करोड़ों रुपए के रेवेन्यु की चपत लग रही है।

फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने लायसेंस या रजिस्ट्रेशन के लिए 1अप्रैल-12 से छह माह का समय दिया था। यह मोहलत नवंबर में समाप्त हो गई है। नियमानुसार, खाद्य सामग्री खरीदने, बेचने, स्टोर करने एवं बनाने वाली दुकानों एवं फैक्ट्रीयों का रजिस्ट्रेशन होगा, जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रूपए से कम है। रजिस्टेशन फीस 100 रूपए लगेगी। वहीं, जिन दुकानदारों का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक हैं तो उनको लाइसेंस लेना पडेगा, जिसकी फीस 2 हजार रुपए है।

भोपाल में सिर्फ 20 प्रतिशत ने बनवाया

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2011 को लेकर भोपाल के दुकानदारों की निराशाजनक प्रतिक्रिया सामने आई है। यहां सिर्फ 20 प्रतिशत दुकानदारों ने ही लाइसेंस बनवाया है। फिलहाल, भोपाल में 8 से 10 हजार खाद्य व्यवसायी, लेकिन इनमें से सिर्फ 1500 दुकानदारों ने ही लायसेंस या रजिस्ट्रेशन लिया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रशासन के दबाव बनाने के नतीजे में 300 के करीब लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के आवेदन लंबित हैं।
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