मध्य प्रदेश: फारूक के जाल में फंसी अनुसूचित महिला शिक्षक, मामला दर्ज

Updesh Awasthee
खंडवा, 1 नवंबर 2026:
सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर काम करने वाली एक महिला फारुख की जाल में फंस गई। उसने पहले विश्वास जीता, फिर फिजिकल हुआ, चुपके से वीडियो रिकॉर्ड किया और ब्लैकमेल करने लगा। मजबूर महिला शिक्षक, सब कुछ सहन करती रही। मनमानी के साथ करीब 7 लाख रुपए लेने के बाद अब निकाह करने, धर्म बदलने और 9 साल की बच्ची को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 

सबसे पहले पारिवारिक संबंध बनाए और विश्वास जीता

पीड़िता के मुताबिक, वह सरकारी टीचर हैं और साल 2023 में छनेरा में किराए के मकान में रहकर अपनी बेटी का पालन-पोषण कर रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर फारुख से उसकी जान-पहचान हुई। पीड़िता का आरोप है कि शुरुआत में आरोपी और उसके परिवार के लोग उसके घर आने-जाने लगे। आरोपी ने मदद करने और पारिवारिक परिचय के बहाने उससे नजदीकियां बढ़ाईं। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच भी आना-जाना शुरू हो गया।

फिर शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अगस्त 2025 में आरोपी ने बैंक से संबंधित काम के बहाने उसे खंडवा चलने के लिए कहा। अपनी कार होने की बात कहकर वह उसे साथ ले गया। खंडवा पहुंचने के बाद आरोपी उसे इंदिरा चौक स्थित परिश्रम होटल में ले गया, जहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसी दौरान आरोपी ने चोरी से उसका वीडियो बना लिया। उसे उस समय वीडियो बनाए जाने की जानकारी नहीं थी। बाद में आरोपी इसी वीडियो को दिखाकर उसे वायरल करने की धमकी देने लगा।

आरोपी की बात मानने को मजबूर होती रही

पीड़िता ने आरोप लगाया कि वीडियो के जरिए आरोपी उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगा। वह वीडियो वायरल करने और उसकी नौ साल की बेटी को जान से खत्म करने की धमकी देता था। इसी डर के कारण वह आरोपी की बात मानने को मजबूर होती रही। आरोपी ने इस दबाव का फायदा उठाकर बार-बार उसका शारीरिक शोषण किया। आरोपी उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने और निकाह करने के लिए भी दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दी जाती थी।

बिजनेस के नाम पर 6-7 लाख रुपए लेने का आरोप

पीड़िता ने बताया कि आरोपी उससे बिजनेस के लिए पैसों की मांग करता था। उसने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और नकद के माध्यम से आरोपी को करीब 6 से 7 लाख रुपए दिए। इसके बावजूद आरोपी की मांगें जारी रहीं। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने आरोपी की बात मानने और निकाह करने से इनकार किया तो वह घर पहुंचकर मारपीट करने और उसे व उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देने लगा।

इन धाराओं में दर्ज किया केस, CSP करेंगे जांच

मामले की जांच सीएसपी अभिनव बारंगे को सौंपी गई हैं। सीएसपी बारंगे के अनुसार, पीड़िता की शिकायत पर आरोपी फारुख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69, जान से मारने की धमकी देने, धर्मांतरण का दबाव, मारपीट सहित एट्रोसिटी एक्ट और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5 के तहत केस दर्ज किया है।

हिंदू जागरण मंच ने पीड़िता को थाने भेजा

इधर, मामले में कार्रवाई को लेकर पीड़िता डरी-सहमी थी। पीड़िता के रिश्तेदारों ने बाद में हिंदू जागरण मंच से संपर्क किया। मंच संयोजक माधव झा ने पीड़िता को थाने भेजा। जहां पीड़िता ने सब इंस्पेक्टर सुनिता पंवार के समक्ष बयान दर्ज कराएं। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक माधव झा ने कहा कि, लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हिंदू बहन-बेटियों को लोग बहला-फुसलाकर विश्वास में लेते हैं और उनके साथ दुराचार करते हैं। इन मामलों में आरोपियों को फांसी और उम्रकैद की सजा होना चाहिए।

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