भोपाल (2 नवंबर 2026): मध्यप्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सहायक ग्रेड-3 पद पर पदोन्नति और दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए CPCT (कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा) स्कोरकार्ड की वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की गई है।
मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेशचन्द्र शर्मा ने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को पत्र (क्रमांक 591/म.प्र.रा.क.क.स./2026) भेजकर CPCT स्कोरकार्ड की वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के 17 सितंबर 2021 के आदेश अनुसार वर्तमान में CPCT स्कोरकार्ड की वैधता 07 वर्ष है। 7 वर्ष की अवधि पूरी होने के कारण CPCT उत्तीर्ण कर्मचारियों को दोबारा परीक्षा देने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। समिति ने पत्र में स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार किसी भी कर्मचारी को CPCT के कारण पदोन्नति या अनुकम्पा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
45 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को छूट
सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र (दिनांक 14.10.2026) का हवाला देते हुए बताया गया कि 45 वर्ष से अधिक आयु के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड-3/समकक्ष पदों पर पदोन्नति के लिए CPCT अर्हता से पहले ही छूट प्रदान की जा चुकी है।
पदोन्नति नियम 2025 का संदर्भ:
मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 के तहत विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड-3 के रिक्त पदों पर पदोन्नति और अनुकम्पा नियुक्ति के निर्देश जारी किए गए हैं। CPCT स्कोरकार्ड की वैधता 10 वर्ष होने से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

