मध्य प्रदेश: सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए ROAMS पोर्टल अनिवार्य, प्रक्रियाएं पूरी करने के सख्त निर्देश

Updesh Awasthee
भोपाल, 13 सितंबर 2026:
मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने राज्य के सभी सरकारी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में आउटसोर्सिंग सेवाओं के समग्र प्रबंधन, निजी व शासकीय एजेंसियों के नियोजन तथा प्रशासनिक नियंत्रण के लिए ROAMS (Resource Outsourcing Agency Management System) पोर्टल का अनिवार्य उपयोग लागू कर दिया है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा 10 सितंबर 2026 को नए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

31 अक्टूबर 2026 तक की अंतिम समय-सीमा निर्धारित

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि समीक्षा के दौरान कई कार्यालयों में कर्मचारियों की ऑनबोर्डिंग, डेटा प्रविष्टि, मैपिंग एवं स्वीकृतियों का काम अभी भी लंबित पाया गया है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि 31 अक्टूबर 2026 तक पोर्टल पर सभी लंबित प्रविष्टियां, एजेंसियों का पंजीकरण और आधार आधारित प्रक्रियाएं अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाएं। 

बिना ROAMS इनवॉइस के पास नहीं होंगे बिल

सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को लेकर सख्त रुख अपनाया है। आदेश के अनुसार, अक्टूबर 2026 और उसके बाद प्राप्त होने वाली आउटसोर्स सेवाओं से संबंधित देयक (Invoices) केवल तभी कोषालय (Treasury) द्वारा पारित किए जाएंगे, जब उनके साथ ROAMS पोर्टल से जनरेटेड इनवॉइस संलग्न होगा। बिना ROAMS इनवॉइस के कोई भी बिल पारित नहीं किया जाएगा। 

ROAMS पोर्टल पर होने वाली मुख्य प्रक्रियाएं

  • आउटसोर्सिंग अनुबंधों एवं कार्यादेशों की प्रविष्टि
  • एजेंसियों का पंजीकरण एवं सत्यापन
  • संसाधनों/कर्मचारियों की आधार E-KYC आधारित ऑनबोर्डिंग
  • मासिक उपस्थिति अंकन एवं इनवॉइस जनरेशन
  • तकनीकी सहायता हेतु टोल-फ्री नंबर जारी
पोर्टल के उपयोग या ऑनबोर्डिंग में आ रही तकनीकी कठिनाइयों के निवारण के लिए आयुक्त कोष एवं लेखा तथा MPSEDC की तकनीकी टीम का टोल-फ्री नंबर 0755-2700800 जारी किया गया है। यह आदेश उप सचिव विवेक कुमार धारू के हस्ताक्षर से शासन के समस्त विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को पालन हेतु भेजा गया है।

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