FactCheck: प्राथमिक शिक्षक भर्ती विवाद में CPI का स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं

Updesh Awasthee
भोपाल समाचार, 7 अगस्त 2026
: मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय, जो ना करें वही कम है। आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के मामले में 800 अभ्यर्थियों और उनके परिवारों ने एप्लीकेशन फॉर्म के क्लोज नंबर 49 को लागू करने के लिए DPI BHOPAL परिसर में प्रदर्शन किया बदले में CPI द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया जिसमें लिखा गया है कि रूल बुक की कंडिका 12.7 का पालन किया जा रहा है। मतलब मामला कुछ और है और स्पष्टीकरण किसी और मामले पर दिया जा रहा है। मतलब मरीज कह रहा है कि फ्रैक्चर हो गया प्लास्टर बांध दो, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमने तो बचपन में ही टिटनेस का इंजेक्शन लगा दिया था।

मामला क्या है, प्रदर्शनकारियों की प्रॉब्लम क्या है

अभ्यर्थियों का कहना है कि जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो फॉर्म के क्लॉज़ 49 में स्पष्ट लिखा था कि "इस परीक्षा में भाग लेने वाले जो आवेदक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने की परीक्षा के अंतिम वर्ष में हैं ,वे भी परीक्षा में बैठने के लिए मान्य होंगे।ऐसे आवेदकों को उस तिथि को अंकसूची /उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा जिस तिथि को उनके परीक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र मांगें जाएंगे" 

कमिश्नर ने क्या जवाब दिया

कमिश्नर श्री अभिषेक सिंह ने अपने स्पष्टीकरण में लिखा है कि, विज्ञापन जारी करने के बाद भर्ती नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। रूल बुक की कंडिका 12.7 का पालन किया जा रहा है, जिसमें लिखा है:- 
"प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता एवं वांछित अतिथि शिक्षक अनुभव धारित करना अनिवार्य है। इस तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक / व्यावसायिक योग्यता एवं अतिथि शिक्षक अनुभव मान्य नहीं है।" 

हमने समाचार के साथ एप्लीकेशन फॉर्म का क्लोज नंबर 49 और आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय का स्पष्टीकरण, दोनों प्रकाशित कर दिया है। ताकि जनता खुद दूध का दूध, और पानी का पानी कर सके।

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