भोपाल, 16 जुलाई 2026: शहर की अरेरा कॉलोनी और 10 नंबर मार्केट के रेजिडेंशियल एरिया में बिजनेस कर रहे व्यापारियों ने भोपाल के सांसद श्री आलोक शर्मा से मुलाकात की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का डंडा चल पड़ा है, रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले व्यापारियों को नोटिस दिए जा रहे हैं। कई सालों पहले दिल्ली में हुई तालाबंदी ने भोपाल के व्यापारियों में खौफ पैदा कर दिया है।
भोपाल का मास्टर प्लान नहीं आया तो हमने घर में दुकान खोल ली
भोपाल के 10 नंबर मार्केट व्यापारी महासंघ ने गुरुवार को सांसद आलोक शर्मा को ज्ञापन सौंपा। जिसमें 10 नंबर मार्केट एवं अरेरा कॉलोनी मुख्य मार्ग क्षेत्र में मिक्स लैंड यूज लागू करने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्ष 2005 के बाद से भोपाल विकास योजना का नया मास्टर प्लान लागू नहीं होने के कारण व्यापारियों को व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध नहीं हो सके। जिससे उन्हें वर्षों से आवासीय भवनों में ही व्यापार संचालित करना पड़ रहा है।
शहर में दुकान ही नहीं है हम कहां जाएं
महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने बताया, क्षेत्र के व्यापारी नगर निगम को नियमित रूप से कमर्शियल टैक्स, मध्य प्रदेश बिजली वितरण कंपनी को व्यावसायिक दरों पर बिजली शुल्क और नगर निगम से प्राप्त कमर्शियल लाइसेंस का शुल्क जमा कर रहे हैं। बावजूद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आवासीय भूखंडों पर संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इससे हजारों व्यापारियों और कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। वहीं शासन के राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

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