जबलपुर, 25 जून 2026: कांग्रेस पार्टी के नंबर वन नेता श्री राहुल गांधी ने ना तो शिवराज सिंह के बेटे से माफी मांगी और ना ही दोनों पार्टियों के बीच में राजीनामा हुआ बल्कि हाईकोर्ट में उन्होंने वही "खेद और स्पष्टीकरण" दोहराया जो साल 2018 में अपमानजनक बयान देने के बाद दिया था। मतलब राहुल गांधी झुके नहीं बल्कि मानहानि का मुकदमा ठोकने वाले शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट केस वापस लिया है। यह जानकारी हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए गए जजमेंट के आधार पर दी जा रही है।
Rahul Gandhi vs Kartikey Singh Chauhan Defamation Suit
राहुल गांधी बनाम कार्तिकेय सिंह चौहान (MISC. CRIMINAL CASE No. 13941 of 2026): यह पूरा विवाद साल 2018 का है, जब झाबुआ में एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने 'पनामा पेपर्स' (Panama Papers controversy) का जिक्र करते हुए मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे श्री कार्तिकेय सिंह चौहान के प्रति एक अपमानजनक बयान दिया था। इसके दूसरे दिन राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण के साथ खेत प्रकट करते हुए बताया था कि, झाबुआ में भाषण के दौरान उनसे गलती हुई थी और उन्होंने कार्तिकेय सिंह चौहान और उनके पिता (मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान) का नाम त्रुटिवश ले लिया था। राहुल गांधी ने बताया कि उनका वास्तविक इरादा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का जिक्र करना था, जिनका नाम पनामा पेपर्स विवाद में आया था। इसके बावजूद शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया गया।
High Court Proceedings on IPC Section 500 Defamation Case
IPC Section 500 defamation case के तहत निचली अदालत द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी कर दिया गया। राहुल गांधी द्वारा इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने I.A. No. 14821/2026 के माध्यम से अदालत को बताया कि उन्होंने घटना के अगले ही दिन सार्वजनिक रूप से अपनी गलती सुधार ली थी। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा और अजय गुप्ता ने दलील दी कि चूँकि आवेदक ने अपनी गलती के लिए खेद व्यक्त (regret) कर दिया है, इसलिए न्याय के हित में इस मामले को अब और आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा।
कार्तिकेय सिंह चौहान ने राहुल गांधी के खिलाफ केस वापस लिया
अदालत में कार्तिकेय सिंह चौहान (प्रतिवादी) की ओर से पेश हुए वकील ने भी एक लिखित जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी द्वारा व्यक्त किए गए खेद को स्वीकार करते हुए वे अब इस मुद्दे को और अधिक "एस्केलेट" (escalate) नहीं करना चाहते हैं।
MP High Court decision on Rahul Gandhi vs Kartikey Singh Chauhan
माननीय न्यायाधीश - जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच ने आदेश दिया कि हाई कोर्ट के साथ-साथ भोपाल की विशेष अदालत (Special Judge MP & MLA) में लंबित शिकायत संख्या SCPPM No. 03/2018 को भी बंद कर दिया जाए। इस प्रकार, राहुल गांधी द्वारा हाई कोर्ट को अपडेट जानकारी देने के बाद, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने मामला वापस ले लिया और हाई कोर्ट द्वारा कैसे क्लोज कर दिया गया।
निष्कर्ष: मीडिया रिपोर्ट्स में भले ही यह कहा जा रहा हो कि राहुल गांधी ने खेद प्रकट किया है लेकिन वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी के अधिवक्ता श्री विवेक कृष्ण तन्खा ने बड़ी चतुराई के साथ कुछ ऐसा किया है, ताकि डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रमाणित किया जा सके कि राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी थी। राहुल गांधी ने 2018 में जो गलती सुधार ली थी, 2026 में उसको हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज करवाया गया।
Rahul Gandhi vs Kartikey Singh Chauhan Defamation Suit PDF Download
कार्तिकेय सिंह चौहान बनाम राहुल गांधी मामले में हाई कोर्ट के ऑर्डर की पीडीएफ फाइल भोपाल समाचार के टेलीग्राम चैनल (https://t.me/bhopalsamachar1) पर उपलब्ध है। तत्काल डाउनलोड कर सकते हैं एवं बाद में "Rahul Gandhi vs Kartikey Singh Chauhan Defamation Suit PDF" के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और आप खुद पुष्टि कर सकते हैं, राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर हाल ही में कोई खेद प्रकट नहीं किया, बल्कि 2018 में जो स्पष्टीकरण देते हुए खेद प्रकट किया था, हाई कोर्ट में केवल उसकी जानकारी दी है।रिपोर्ट: उपदेश अवस्थी (विधि पत्रकार एवं सलाहकार)।

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