भोपाल, 22 जून 2026: मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग में डिजिटल उपस्थिति को लेकर एक नया और महत्वपूर्ण मोड़ आया है। MP Education Department E-Attendance Amendment Order for July 1 Implementation जारी करते हुए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा यह स्पष्ट किया है कि ई-उपस्थिति का नियम अब केवल शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगा।
MP School Shiksha E-Attendance Rules Revised, Amends June 20 Order
गौरतलब है कि इस संबंध में मूल निर्देश 20 जून को ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन अब जारी किए गए इस नए आदेश के माध्यम से उन निर्देशों को संशोधित और विस्तारित (extended and amended) किया गया है, ताकि 1 जुलाई 2026 से इसे पूरे विभाग में अनिवार्य रूप से लागू किया जा सके।
Scope of Hamare Shikshak App Extended to All Office Staff in MP Schools
इस संशोधित आदेश का मुख्य उद्देश्य extending Hamare Shikshak App scope है ताकि विभाग का कोई भी कर्मचारी इस डिजिटल व्यवस्था से बाहर न रहे। जहाँ पहले के निर्देशों में मुख्य रूप से शिक्षकों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, वहीं अब लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश दिया है कि विभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त कार्यालयों (Offices) और प्रशिक्षण संस्थानों (Training Institutes) में कार्यरत हर सरकारी कर्मचारी को 'हमारे शिक्षक' प्रणाली का उपयोग करना होगा। यह mandatory digital attendance for MP non-teaching staff की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक सुधार है, जिसके तहत पूरा अमला 1 जुलाई 2026 से नियमित रूप से अपनी डिजिटल हाजिरी दर्ज करेगा।
Clause 6 of Previous Order Applied to All Government Officials in MP Education
नवीनतम आदेश में यह विशेष रूप से उल्लेखित है कि पूर्व में जारी पत्र दिनांक 20.06.2025 की implementation of Clause 6 for MP government officials अब विभाग के सभी कार्यालयों और संस्थानों पर समान रूप से लागू होगी। इसके क्रियान्वयन के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुखों और प्रशिक्षण संस्थान प्रमुखों को जवाबदेह बनाया गया है। उन्हें यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उनके अधीन कार्य करने वाले सभी लोकसेवक इस डिजिटल प्रणाली पर अनिवार्य रूप से 'ऑनबोर्ड' (Onboard) हो जाएं और अपनी उपस्थिति के साथ-साथ अवकाश (Leave) भी इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्ज करें।
Strict Compliance of MP School Education Online Attendance by July 1 Deadline
प्रशासन ने 1 जुलाई 2026 की समयसीमा तय करते हुए strict compliance of MP School Education online attendance के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह और लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित यह आदेश पूरी कार्यप्रणाली को पारदर्शी और पेपरलेस बनाने की दिशा में एक कड़ी है। यह स्पष्ट है कि 20 जून के पिछले निर्देशों की कड़ियों को जोड़ते हुए, यह नया आदेश अब पूरे विभाग को एक ही डिजिटल अंब्रेला के नीचे ले आया है।

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