MP OBC आरक्षण मामला: हाई कोर्ट में होगी 'डे-टू-डे' सुनवाई, तारीख घोषित

Updesh Awasthee
जबलपुर (16/06/2026):
मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के विवादित और लंबे समय से लंबित मामलों में एक बड़ा मोड़ आया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने अब इन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार किया है।

MP High Court OBC Reservation Latest Hearing Update and 24 June Schedule

ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) से संबंधित 91 मामलों की अगली सुनवाई अब 24 जून 2026 को नियत की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी तिथि से इन मामलों की "डे-टू-डे हियरिंग" (Day-to-Day Hearing) की जाएगी। यह निर्णय उन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है जो पिछले 7 वर्षों से अपनी नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। 

High Court Day-to-Day Hearing Roadmap for OBC Reservation Cases

16 जून 2026 को ओबीसी आरक्षण के ये 91 मामले जस्टिस आनंद पाठक एवं जस्टिस भगवती प्रसाद शर्मा की खंडपीठ (Division Bench No. 2) के समक्ष सीरियल क्रमांक 47 पर सुनवाई के लिए रखे गए थे। दोपहर 2:30 बजे लंच के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कोर्ट को पूर्व के आदेशों की याद दिलाते हुए तत्काल सुनवाई शुरू करने का आग्रह किया। कोर्ट ने अधिवक्ता के तर्कों को गंभीरता से लेते हुए भविष्य की सुनवाई के लिए "डे-टू-डे" का रोडमैप तैयार किया। 

Supreme Court 3 Month Deadline and Vacating Interim Orders on OBC Quota

अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट के समक्ष यह दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी 2026 को आदेश पारित कर तीन माह के भीतर सुनवाई पूरी करने का समय नियत किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने तर्क दिया कि यदि सुनवाई तुरंत शुरू नहीं होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सभी अंतरिम आदेश (Interim Orders) को रिक्त (Vacate) करने के आवेदनों पर विचार किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा है। 

Reason for Hearing Delay and Absence of Lawyers due to SC Vacation

आज की सुनवाई के दौरान मुख्य याचिका क्रमांक 5901/2019 के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो सके। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट में अवकाश (Vacation) होने के कारण याचिकाकर्ताओं के कई अन्य बड़े वकील भी उपस्थित नहीं थे। चूंकि ये प्रकरण पहली बार इस विशेष बेंच के समक्ष लिस्ट हुए थे, इसलिए कोर्ट ने सभी पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 24 जून की तिथि तय की है।

Senior Advocates Representing OBC Candidates in Madhya Pradesh High Court

ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद, परमानंद साहू और अभिलाषा लोधी की टीम मौजूद रही। अब सभी की निगाहें 24 जून पर टिकी हैं, जब इस संवेदनशील मुद्दे पर निरंतर न्यायिक प्रक्रिया शुरू होगी।

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