भोपाल समाचार, 16 जून 2026: मध्य प्रदेश में रिटायर कर्मचारियों की 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर उन्हें अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग मंत्रालय द्वारा इस मामले में एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है। यह डॉक्यूमेंट अपर मुख्य सचिव श्री मनीष रस्तोगी द्वारा 14 जून को हस्ताक्षर किया गया और 15 जून को जावक किया गया।
MP Pensioners 20 Percent Extra Pension Eligibility Criteria and Government Circular
इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य उस भ्रम को दूर करना है जिसमें कई पेंशनभोगी 79 वर्ष पूर्ण होने के पहले दिन (80वें वर्ष का प्रारंभ) से ही उच्च पेंशन की मांग कर रहे थे। वित्त विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 612479/2026/नियम/चार के माध्यम से स्पष्ट किया है कि 03.08.2009 के पुराने परिपत्र के अनुसार, अतिरिक्त पेंशन का लाभ उस माह के आगामी माह से देय होगा, जिस माह में पेंशनर निर्धारित आयु पूर्ण करेंगे। इसका सीधा अर्थ यह है कि निर्धारित आयु 80 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही आगामी माह से 20% अतिरिक्त पेंशन की पात्रता बनेगी।
MP High Court and Supreme Court Ruling on Senior Pensioner Benefits 2026
यह स्पष्टीकरण कानूनी विवादों और माननीय न्यायालयों के विभिन्न फैसलों के बाद आया है। इससे पहले, श्री राधारमण बोहरे बनाम म.प्र. शासन के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने 21 जुलाई 2025 को एक आदेश जारी कर विशेष अनुमति याचिका (SLP) के निराकरण तक पुराने आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्च न्यायालय इंदौर ने 16 जनवरी 2026 को एक समेकित आदेश पारित किया, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि रिट कोर्ट ने केवल 80वें वर्ष में प्रवेश करने पर अतिरिक्त पेंशन देने का निर्णय गलत तरीके से लिया था।
Why MP Government Mandates Completion of 80 Years for Additional Pension
माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में एक महत्वपूर्ण तर्क (Logic) दिया कि यदि केवल उम्र के वर्ष में प्रवेश करने के आधार पर लाभ दिया जाए, तो यह सेवा-निवृत्ति के नियमों के विपरीत होगा। कोर्ट के अनुसार, यदि इस तर्क को लागू किया जाता है, तो कर्मचारी अपनी सुपरएनुएशन (Superannuation) आयु पूरी करने से पहले ही रिटायर मान लिए जाएंगे। अतः यह न्यायसंगत है कि 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की अतिरिक्त पेंशन क्रमशः 80 वर्ष और 85 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही दी जाए, उससे पहले नहीं। इसी आधार पर पूर्व के रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।
MP Finance Department Circular for Pension Disbursement Units by Manish Rastogi
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से और आदेशानुसार, अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी ने डिजिटल हस्ताक्षर के साथ यह निर्देश जारी किए हैं। आदेश में सभी अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित किया गया है कि वे समरूप प्रकृति के प्रकरणों में माननीय न्यायालय के नवीनतम आदेशों और विभाग के स्पष्टीकरण का पालन सुनिश्चित करें। इस निर्णय से अब स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश के बुजुर्ग पेंशनर्स को बढ़ा हुआ आर्थिक लाभ केवल पूर्ण आयु (Completion of age) प्राप्त करने पर ही मिलेगा, जिससे भविष्य में होने वाली कानूनी पेचीदगियों पर विराम लग सकेगा।
MP Finance Department Issues Clarification on 20% Additional Pension Benefit for Retirees
The issue relates to interpretation of eligibility for the 20% additional pension benefit for senior pensioner in Madhya Pradesh.



