भोपाल समाचार, 15 अप्रैल 2026: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों को एक बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग (Finance Department) द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, छठे वेतनमान (6th Pay Commission) के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की गई है।
DA Hike in MP: 6th Pay Commission Employees to Get Higher Allowance, When Will Arrears Be Paid?
वित्त विभाग द्वारा 15 अप्रैल, 2026 को जारी आदेश (क्रमांक एफ 4-2 / 2026 / नियम / चार) के मुताबिक, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि छठे वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को अब तक मिल रहे 252% डीए को बढ़ाकर 257% कर दिया गया है। यह नई दरें 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी मानी जाएंगी।
भुगतान की समयसीमा और Arrears की गणना
सरकारी आदेश के अनुसार, इस DA वृद्धि का लाभ और भुगतान प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाएगी:
नकद लाभ (Cash Benefit): कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का वास्तविक लाभ 1 अप्रैल, 2026 (भुगतान माह मई, 2026) से मिलना शुरू होगा।
एरियर का भुगतान (Arrears Payment): 1 जुलाई, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक की अवधि की एरियर राशि का भुगतान 6 समान किस्तों में किया जाएगा।
किस्त का समय: यह किस्तें क्रमशः मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 के महीनों में दी जाएंगी।
सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान
राज्य शासन ने उन कर्मचारियों का भी ध्यान रखा है जो बकाया अवधि (जुलाई 2025 से मार्च 2026) के दौरान सेवानिवृत्त हो गए हैं या जिनका निधन हो गया है। ऐसे मामलों में, उनके या उनके नामांकित सदस्यों (Nominees) को एरियर की पूरी राशि का भुगतान एकमुश्त (Lump sum) किया जाएगा।
गणना के नियम (Calculation Rules)
महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में कुछ तकनीकी दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं:
पूर्णांकित राशि: DA की गणना में यदि 50 पैसे या उससे अधिक की राशि आती है, तो उसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित (Round off) किया जाएगा। 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा।
वेतन का हिस्सा नहीं: स्पष्ट किया गया है कि महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन के लिए 'वेतन' (Pay) के रूप में नहीं माना जाएगा।
बजट सीमा: सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि इस भुगतान पर होने वाला व्यय उनके चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधानों से अधिक न हो।
यह आदेश मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से उप सचिव विवेक कुमार घाटो द्वारा जारी किया गया है, जिसकी प्रतियाँ प्रदेश के सभी संभागों, जिला अध्यक्षों और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई हैं।

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