भोपाल समाचार, 7 अप्रैल 2026: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में जनपद पंचायत के एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इंदौर कमिश्नर द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी तरफ दतिया जिले में नर्सिंग ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है।
जनपद पंचायत पाटी सीईओ श्री पराग पंथी सस्पेंड
इंदौर संभाग की कमिश्नर डॉ. सुदाम खाड़े ने बड़वानी जिले की जनपद पंचायत पाटी के सीईओ श्री पराग पंथी को सामुदायिक एवं हितग्राही मूलक कार्यो में रूचि नही लेने, जिला पंचायत सीईओ द्वारा दिये गये कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत नही करने तथा कर्तव्य से सतत् अनुपस्थित रहने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया है। निलंबन काल में श्री पंथी का मुख्यालय जिला पंचायत बड़वानी नियत किया गया है।
दतिया में श्रीमती नीतू कुमरावत नर्सिग ऑफीसर सस्पेंड
दतिया जिला प्रशासन की जनसंपर्क अधिकारी सुश्री निहारिका मीना ने बताया कि, श्रीमती नीतू कुमरावत नर्सिग ऑफीसर सामुदायिक स्वास्य केन्द्र इन्दरगढ़ को दिनांक 2 अप्रैल 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसका जबाव नर्सिग ऑफीसर द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत किया था। श्रीमती कुमरावत द्वारा प्रस्तुत जबाव संतोषजनक नहीं पाया गया। इस प्रकार श्रीमती नीतू कुमरावत नर्सिग ऑफीसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इन्दरगढ़ का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों में घोरल लापरवाही, उदासीनता, अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है जो म.प्र. सिविल आचाण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखड़े द्वारा आदेश जारी कर नार्सिग ऑफीसर श्रीमती कुमरावत को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

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