Jio Fiber भोपाल में सेवा में कमी का दोषी, 15000 का हर्जाना

भोपाल, 3 जनवरी 2026
: मध्य प्रदेश की राजधानी में जियो फाइबर वाले एयरटेल से कंपटीशन तो कर रहे हैं लेकिन उनके बराबर सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। हालत इतनी खराब है कि उपभोक्ता को कंज्यूमर फोरम तक जाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि एक तरफ सर्विस नहीं दे रहे हो दूसरी तरफ ग्राहकों के साथ व्यवहार भी खराब कर रहे हैं। 

ग्राहक परेशान उतरा कंपनी ने ध्यान नहीं दिया

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (जिला उपभोक्ता फोरम) भोपाल में बाग मुगलिया के रहने वाले 58 वर्षीय श्री संतोष शर्मा ने जियो फाइबर के खिलाफ वाद प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि, जुलाई 2023 में उन्होंने कनेक्शन लिया था। घटना दिनांक 12 अप्रैल 2024 की रात आंधी आने के कारण कनेक्शन टूट गया। हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। 4 दिन तक परेशान होना पड़ा। इसके कारण छोटी बिटिया की ऑनलाइन क्लास और बड़ी बिटिया का जॉब इंटरव्यू प्रभावित हुआ। 

Jio Fiber के वकील की दलील खारिज

जब कंपनी की ओर से निराश हो गए तो श्री संतोष शर्मा ने कंज्यूमर फोरम में वाद प्रस्तुत किया। इस मामले में कंपनी की ओर से दावा किया गया कि, उपभोक्ता को सेवा में कोई कमी नहीं की गई है परंतु अपने दावे के समर्थन में कंपनी कोई एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर पाई। इसलिए उपभोक्ता आयोग द्वारा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी माना गया और उपभोक्ता को मानसिक कष्ट देने के लिए ₹10000 एवं विवाद के दौरान कानूनी खर्चों के लिए ₹5000, इस प्रकार कुल ₹15000 हर्जाना देने का आदेश दिया। 

मोरल ऑफ द स्टोरी

यह मामला एक तरफ प्रेरणा देता है कि सेवा में कमी होने की स्थिति में केवल सेवाएं समाप्त नहीं करना चाहिए बल्कि सेवा प्रदाता को सबक भी सीखना चाहिए। तो दूसरी तरफ यह भी बताता है कि Jio Fiber कि उपभोक्ता के प्रति सेवाओं में निश्चित रूप से कमी है। 
नंबर-1: उपभोक्ता को इस प्रकार से आहत किया कि वह न्यायालय तक चला गया। 
नंबर-2: मामला उपभोक्ता आयोग में पहुंच जाने के बाद भी समझौता नहीं किया। 

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