भोपाल समाचार, 29 जनवरी 2026: नेताओं के बयान और UGC के नियमों के अलावा आवारा कुत्तों के कारण भी रेजिडेंशियल सोसायटियों में तनाव की स्थिति बन रही है। शाहपुरा इलाके के लक्ष्मी कैंपस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। आवारा कुत्तों के कारण तनाव की स्थिति बन गई और फिर किसी अज्ञात व्यक्ति ने तनाव का कारण बने आवारा कुत्तों को जहर देकर मार दिया।
सोसायटी की सार्वजनिक जमीन पर कुत्ते के परिवार का कब्जा करवा दिया
शाहपुरा, भोपाल शहर का पॉश इलाका माना जाता है। जहां समाज के प्रतिष्ठित लोग रहते हैं। यहीं पर स्थित है लक्ष्मी कैंपस रेजिडेंशियल सोसायटी। यहां रहने वाले कुछ परिवारों ने, कुत्ते के एक परिवार को रहने के लिए कैंपस की सार्वजनिक जगह आरक्षित कर दी थी। परिवार के लोग, कुत्ते के परिवार के भोजन इत्यादि का प्रबंध करते थे। जैसा कि पूरे भारत में स्थिति बनी हुई है, कुत्ते को पौष्टिक भोजन और मौसम से बचने के तमाम प्रबंध किए जाते हैं परंतु उसका पालन पोषण करने वाले, उसको अपने घर में प्रवेश नहीं करने देते। बल्कि रेजिडेंशियल सोसायटी में घूमने के लिए खुला छोड़ देते हैं। इसके कारण तनाव की स्थिति बन जाती है।
अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज
25 जनवरी को जब कुत्ते का परिवार अपनी जगह पर नहीं दिखाई दिया तो उसके पालकों ने उनको ढूंढना शुरू किया है। लक्ष्मी कैंपस के पास झाड़ियां में दो कुत्तों की डेड बॉडी मिली, थोड़ा आगे चलने पर दो और कुत्तों की डेड बॉडी मिली, उनके साथ उनके नवजात संतान की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। कुल मिलाकर चार बड़े कुत्ते और एक पिल्ले की डेड बॉडी मिली है। लोगों को अस्पताल लेकर गए, डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर किया साथ ही यह भी बताया कि मृत्यु का कारण जहर हो सकता है। इसके बाद मामला पुलिस थाने में पंजीबद्ध करवाया गया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
निष्कर्ष:- भोपाल के कई सारे रेजिडेंशियल इलाकों में इस प्रकार की कुत्तों के कारण विवाद अक्सर सामने आते रहते हैं। लोगों में झगड़ा होता है और कई बार मामला पुलिस थाने तक चला जाता है, लेकिन अब इस तरह के विवादों में नया मोड आ गया है। लोग लड़ाई झगड़े का कारण बनने वाले आवारा कुत्तों को जहर देकर मारने लगे हैं। लोगों को पता चल गया है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला तो दर्ज होता है परंतु पुलिस इतनी गंभीरता के साथ कार्रवाई नहीं करती। धारा 11 के तहत पहली बार अपराध करने पर केवल जुर्माना का प्रावधान है।

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