BHAVISHYA METRO CITY: भ्रामक विज्ञापन के कारण विनोद कुशवाह सेवा में कमी के दोषी घोषित

भोपाल, 2 जनवरी 2026
: Bhavishya Builders & Developers | Bhopal के मालिक श्री विनोद कुशवाह को दैनिक भास्कर में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करवाने का दोषी पाया गया है। कंज्यूमर फोरम ने आदेश दिया कि वह भ्रामक विज्ञापन के माध्यम से शिकार बनाए गए उपभोक्ता का बुकिंग अमाउंट 9% ब्याज के साथ वापस करें। यह मामला उन सभी उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक है जो इस प्रकार के भ्रामक विज्ञापन के शिकार हुए हैं। 

शुरुआत भ्रामक विज्ञापन से हुई

परिवाद की कहानी इस प्रकार है- श्री विनोद कुशवाह (भविष्य बिल्डर एंड डेवलपर्स, पार्टनर भविष्य कॉलोनाइजर) द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को दैनिक भास्कर न्यूज़ पेपर में विज्ञापन (भविष्य मेट्रो सिटी का भव्य आवास मेला) प्रकाशित करवाया गया। यह भविष्य मेट्रो सिटी का विज्ञापन था जिसमें प्लांट की बुकिंग 51000 में की जा रही थी। विज्ञापन से प्रभावित होकर श्री शिवांश शर्मा पिता श्री दुर्गेन्द्र शर्मा, पता- एफ, 1/29, 1100 क्याटर्स अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म.प्र. द्वारा प्लॉट क्रमांक 35 की बुकिंग की गई। पैसा प्राप्त करने के बाद श्री कुशवाह के कर्मचारियों द्वारा रसीद नहीं दी गई बल्कि प्रॉपर्टी एक्सपो खत्म हो जाने के बाद ऑफिस से रसीद कलेक्ट करने के लिए कहा गया। 

बुकिंग का अमाउंट ले लिया लेकिन रिसिप्ट नहीं दी

दिनांक 22 दिसंबर 2024 को जब रसीद दी गई तो उसमें भविष्य मेट्रो सिटी के स्थान पर किंग्स पार्क में प्लॉट नंबर 35 आवंटित किया गया। श्री शिवांश शर्मा द्वारा आपत्ति जताई गई। उन्होंने कहा कि मैं भविष्य मेट्रो सिटी में बुकिंग की है। या तो मेरी बुकिंग कंफर्म कीजिए या फिर मेरे ₹51000 वापस कीजिए। भविष्य कॉलोनी द्वारा ना तो बुकिंग कंफर्म की गई और ना ही पैसे वापस किए गए। श्री शर्मा ने लीगल नोटिस भेजा लेकिन भविष्य कॉलोनाइजर ने पैसे वापस नहीं किया। तब यह मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग क्रमांक 1 भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 

भविष्य बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का तर्क

उपभोक्ता फॉर्म में श्री कुशवाह द्वारा तर्क दिया गया कि श्री शर्मा ने भविष्य किंग पार्क फेस नंबर वन में ही प्लॉट नंबर 35 बुक किया था। न्यूज़ पेपर में जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था उसमें "भविष्य मेट्रो सिटी" इसलिए लिखा था क्योंकि यह भविष्य बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का ब्रांड नाम है। यानी उनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन सब का विज्ञापन भविष्य मेट्रो सिटी के नाम से किया जाता है। एक्चुअल में भविष्य मेट्रो सिटी के नाम से कोई कॉलोनी या प्लाट नहीं है। 

उपभोक्ता फोरम का डिसीजन

कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त शुक्ला एवं सदस्य डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा पांडे ने पाया के विज्ञापन में "भविष्य मेट्रो सिटी का भव्य आवास मेला" लिखा था। इसमें किसी भी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिखा था। इस प्रकार लोगों का भ्रमित होना सामान्य था कि भविष्य मेट्रो सिटी एक प्रोजेक्ट है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की नियम और शर्तों में लिखा है कि बुकिंग के लिए मिनिमम अमाउंट ₹100000 लिया जाएगा तो फिर श्री शर्मा से 51000 क्यों स्वीकार किए गए। यह भी पाया गया कि शर्त क्रमांक 5 जिसमें लिखा है कि बुकिंग निरस्त करने की स्थिति में ₹50000 काटकर शेष राशि वापस की जाएगी। इस पर उपभोक्ता के सिग्नेचर नहीं है। 

कंज्यूमर फोरम ने श्री विनोद कुशवाह को आदेश दिया कि वह श्री शिवांश शर्मा को 2 महीने के भीतर उनके 51000 और 9% ब्याज का भुगतान करेंगे। इसके अलावा श्री शर्मा को मानसिक कष्ट की भरपाई के लिए ₹5000 और कानूनी कार्रवाई में खर्च हुए ₹3000 का भुगतान भी करेंगे। 





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