भोपाल, 27 नवंबर 2025: मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा B-Ed डिग्री वाले प्राथमिक शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ब्रिज कोर्स करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख और डायरेक्ट लिंक जारी कर दी गई है। जो इस समाचार में भी उपलब्ध है:-
11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त बीएड डिग्री धारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए
संचालक लोक शिक्षण की ओर से समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में लिखा है कि, प्राथमिक शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील 5068/2023 में पारित आदेश दिनांक 11.08.2023 को एवं इसके पश्चात नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक पदों पर नियुक्ति मान्य नहीं होगी। दिनांक 11.08.2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों जिनकी नियुक्ति मान्य की गई है, को माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा।
अतः दिनांक में नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ-82-20/2025/एनआई ओएस/सीबीसी/ब्रिज / करि. 25.11.2025 में 6 माह का ब्रिज कोर्स ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल मोड से कराये जाने का लेख है।
ब्रिज कोर्स के लिए संबंधित प्राथमिक शिक्षक अपना का रजिस्ट्रेशन दिनांक 24.11.2025 से 25.12.2025 तक https://bridge.nios.ac.in पर कर सकते है। अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके जिला वर्ष 2023 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षको को एनआईओएस पोर्टल पर ब्रिज कोर्स हेतु स्वयं रजिस्ट्रेशन कराने हेतु सूचित करें।
यदि संबंधित प्राथमिक शिक्षक समयसीमा में रजिस्ट्रेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार नहीं कराते है अथवा रजिस्ट्रेशन के बाद 1 वर्ष में ब्रिज कोर्स पूर्ण नहीं करते है, तो ऐसे प्राथमिक शिक्षको की नियुक्ति आगे जारी नहीं रखी जा सकेगी। इसका उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षक का स्वयं का होगा।
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