जबलपुर, 12 नवंबर 2025: हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण के मामले की सुनवाई चल रही है। शाम 7:00 तक की जानकारी में बताया गया है कि अज़ाक्स का पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत हुए सरकारी वकील को हाई कोर्ट ने फटकार लगा दी। इसके बाद मामले पर बहस की शुरुआत हो सकी।
हाई कोर्ट ने कहा: आप कहें तो सुनवाई बंद कर देते हैं
प्रमोशन में आरक्षण के नवीन अधिनियम का विरोध कर रहे कर्मचारी संगठनों की ओर से बताया गया है कि, सरकार एवं अज़ाक्स द्वारा जिस तरह की अड़ंगेबाजी कोर्ट में की जा रही है, उससे स्पष्ट है कि इनके पास नियमों को लेकर कोई ठोस जबाव नहीं हैं, ना ही सही से तर्क किए जा रहे हैं। आज अज़ाक्स के वकील ने प्रकरण न सुनने और नियमों को जैसा है वैसा ही लागू करने का आदेश देने का अनुरोध किया, जिस पर कोर्ट द्वारा लताड़ लगायी गई एवं कोर्ट को यह भी कहना पड़ा कि यदि सरकार चाहती है कि हम सुनवाई न करें तो प्रकरण तब तक लंबित रहेगा जब तक "आर बी राय प्रकरण" में अंतिम निर्णय नहीं आता, और तब तक पदोन्नति नियम 2025 भी स्थगित रहेंगे। यह सुनने के बाद सरकार के वकील झुके और सुनवाई प्रारंभ हुई।
नवीन अधिनियम का विरोध कर रहे कर्मचारी संगठनों का कहना है कि, लंबी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने जिस अधिनियम को अवैध घोषित कर दिया था सरकार ने नए नाम के साथ वही अधिनियम फिर से लागू कर दिया है। सरकार के पास तर्क नहीं है लेकिन वह लगातार प्रयास कर रही है कि हाईकोर्ट से उनको क्लीन चिट मिल जाए।
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