भोपाल, 27 नवंबर 2025: आरक्षण के नाम पर अपने बेटे के साथ संबंध बनाने के लिए ब्राह्मण की बेटी की मांग करने वाले दूषित मानसिकता वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं अजाक्स के अध्यक्ष संतोष वर्मा को मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम 10 (1) (ए) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस दिया गया है। संतोष वर्मा IAS के विवादित बयान का वीडियो इसी समाचार में सबसे नीचे संलग्न है।
संतोष वर्मा आईएएस का बयान अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं गंभीर कदाचरण
संतोष वर्मा आईएएस अधिकारी को दिए गए कारण बताओं नोटिस में लिखा है, आपके द्वारा दिनांक 23.11.2025 को भोपाल में आयोजित अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन में दिये गये वक्तव्य के संबंध में दिनांक 25.11.2025 के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की छायाप्रति संलग्न है। आपके द्वारा "एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर दे या उससे उसका संबंध नहीं बना ले" जैसी टिप्पणी करना प्रथम दृष्टया सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने एवं आपसी वैमनस्यता उत्पन्न करने वाला प्रयास प्रतीत होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों से अपेक्षित आचरण के अनुरूप नहीं होकर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3(1), 3 (2) (बी) (i) (ii) का उल्लंघन
इस प्रकार आपके द्वारा अखिल भारतीय सेवाएं (आचरण) नियम, 1968 के नियम 3(1), 3 (2) (बी) (i) (ii) का उल्लंघन किया जाकर, आपने स्वयं को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया है। अतः कारण बताएं कि उपरोक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम-10 (1) (ए) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। कृपया अपना उत्तर इस कारण बताओ सूचना पत्र की प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें। नियत समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर योग्य एक पक्षीय अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।
— Bhopal Samachar (@BhopalSamachar) November 24, 2025
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