भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ ने राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग से उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक WP 751/2020 श्री राम विशाल पटेरिया एवं अन्य 1000 याचिकाकर्ताओं/ विरूद्ध शासन में परित न्यायादेश दिनांक 27 सितंबर 25 द्वारा सेवानिवृत्ति पर नियमित सेवाओं में दैनिक वेतन भोगी सेवाओं का समावेश कर "पूर्ण पेंशन निर्धारण" हेतु दैनिक वेतन के रूप में की गई सेवाओं को अहर्तादाई सेवा मान्य किया जाने संबंधी कर्मचारियों के पक्ष में पारित ऐतिहासिक न्यायादेश को लागू हेतु सरकार से आदेश जारी किए जाने की मांग की है।
मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनर्स लाभान्वित होंगे
संगठन प्रमुख श्री शीलप्रताप सिंह पुंढीर द्वारा जारी बयान में बताया है कि विगत वर्षों से नियमित कारण में सरकार द्वारा किया गए विलंब के कारण अनेकों कर्मचारियों के समक्ष अहिरतड़ाई सेवा पूर्ण होने के कारण आधी अधूरी पेंशन प्राप्त होने की व्यापक समस्या को मान्य उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर पारित इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य के अल्पकालीन नियमित सेवाओं के कारण सेवानिवृत सेवकों को पूर्ण पेंशन प्राप्त नहीं होने से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता था। माननीय न्यायालय द्वारा दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई सेवाओं को मान्य कर पूर्ण पेंशन का मार्ग प्रशस्त किया गया है, जिससे राज्य के लाखों सेवानिवृत पेंशनधारी सेवक लाभान्वित होंगे।
संगठन ने माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा उक्त आदेश का पालन शीघ्र कराए जाने हेतु शासन से औपचारिक आदेश जारी किए जाने की मांग की है। रिपोर्ट: शोएब सिद्दीकी, प्रांतीय प्रवक्ता, राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ, मध्यप्रदेश, भोपाल।