DIWALI पर ज्यादा किराया लेने वाले बस वालों को छोड़ना नहीं, परिवहन मंत्री के निर्देश

मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने आज मध्य प्रदेश के समस्त आरटीओ को निर्देशित किया है कि, पूरी वर्दी में अपनी टीम तैनात करें और यदि कोई बस मालिक दीपावली के अवसर पर यात्रियों से अधिक किराया वसूल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। परिवहन मंत्री के इस निर्देश के बाद भी यदि कोई बस संचालक अतिरिक्त कराया वसूल करता है तो क्या करना है, इस न्यूज़ पोस्ट में आपको यह भी बताया गया है।

परिवहन मंत्री ने कमिश्नर और सेक्रेटरी को स्पष्ट निर्देश दिए

जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश मोदी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने विभागीय अमले को दीपावली त्यौहार को देखते हुए बसों से यात्रियों से नियत टिकिट की राशि से अधिक वसूली करने वाले बस मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने परिवहन विभाग के अमले को सभी आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिये भी कहा है। परिवहन मंत्री श्री सिंह गुरुवार को भोपाल में परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सचिव परिवहन श्री मनीष सिंह और आयुक्त परिवहन श्री विवेक शर्मा भी मौजूद थे।

यदि कोई अधिक कराया वसूल कर तो क्या करें 

इस निर्देश के बाद भी यदि कोई बस संचालक निर्धारित से अधिक कराया वसूल करें तो तत्काल अपने लोकल आरटीओ को शिकायत करें। यदि लोकल आरटीओ से संपर्क नहीं होता है तो परिवहन मंत्री के ऑफिस में शिकायत करें। 07552708682, 07552441532, 07552441163, यदि यहां से भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो घटना का वीडियो बनाएं और सीएम हेल्पलाइन में अपने आरटीओ की शिकायत करें। बताएं कि, परिवहन अधिकारी ने शिकायत नहीं सुनी। ऐसा करने पर संबंधित बस संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी और आपको आपका अतिरिक्त कराया वापस मिल जाएगा।

मंत्री द्वारा दिये गये निर्देश

बसों की जाँच के दौरान परिवहन जाँच स्टॉफ वर्दी में हों। बॉडीवार्न कैमरे का इस्तेमाल किया जाये। समस्त क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारी उनके जिले में स्थापित एटीएस (ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन) की नियमित जाँच करना सुनिश्चित करें।

बिना वैध बीमा, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग बस पाए जाने पर उन्हें जारी किये गये परमिट की जाँच हो। स्टेज कैरिज वाहनों में लायसेंस प्राप्त कंडक्टर हो।

स्लीपर कोच में प्रवेश एवं निर्गम निर्धारित मापदण्ड के अनुसार हो। स्लीपर कोच में निर्धारित ले-आउट के अनुसार स्लीपर लगे हों, यह सुनिश्चित हो।

अमले को यह निर्देश दिये गये हैं कि लोक सेवा वाहन में ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन न किया जाये। समस्त बसों में पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र हों। प्रत्येक बस में प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण अनिवार्य रूप से हों।

आल इण्डिया टूरिस्ट परमिट एवं अन्य बसों द्वारा परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर हो सख्त कार्यवाही। बीमा नवीनीकरण और वाहन पंजीकरण की जाँच हो। प्रदेश के सभी वाहनों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हो, यह सुनिश्चित किया जाये। वाहन पोर्टल पर माइग्रेट होने के पूर्व जिन वाहनों का मोटर कर और पैनाल्टी की राशि दर्ज न हो, ऐसे प्रकरण का निराकरण 15 दिवस में हो।

दो पहिया वाहनों पर चालक हेलमेट पहने, यह सुनिश्चित हो। हेलमेट उपयोग के लिये निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जाए। 
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