मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद हेतु उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के संबंध में विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, इस विज्ञप्ति के अनुसार कुल 69 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त की गई है।
MPPSC Gynaecology Specialist Candidature Rejection Vigyapti Details
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा पत्र क्रमांक 9437 दिनांक 26 सितंबर 2025 को स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद हेतु उम्मीदवारी निरस्त किए जाने के संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन क्रमांक 06/2024 दिनांक 24 जुलाई 2025 एवं समय-समय पर शुद्धिपत्रों के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2025 निर्धारित थी एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 03/06/2024 दिनांक 23 मार्च 2025 के अनुसार अभिलेख सहित आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल 2025 निर्धारित थी। इसके बाद स्त्री रोग विशेषज्ञ हेतु उम्मीदवारी निरस्त किए जाने संबंधित सूचना एवं वंचित अभिलेख विज्ञप्ति क्रमांक 72753 2024 चयन दिनांक 06 अगस्त 2025 को जारी कर आयोग में वांछित दस्तावेज दिनांक 18 अगस्त 2025 साइन 6:00 बजे तक आमंत्रित किए गए थे। इसके बाद निम्नलिखित Reasons से स्त्री रोग विशेषज्ञ के कुल 69 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त की गई है।
MPPSC स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद के लिए उम्मीदवारी निरस्त किए जाने का कारण
इसके बाद आवेदकों द्वारा अभिलेख एवं मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का अतिरिक्त पंजीयन प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि 18 अगस्त 2025 तक प्रस्तुत नहीं किए जाने पर एवं किए जाने पर 40 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई है एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त अभिलेख में मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद का अतिरिक्त पंजीयन प्रमाण पत्र विज्ञापन की अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2025 के पश्चात प्राप्त होने से कल 29 अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई है इस प्रकार से कुल 69 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति को पढ़ने एवं डाउनलोड करने के लिए कृपया यहां क्लिक करें। इस लिंक पर क्लिक करते ही सिस्टम आपको रीडायरेक्ट करेगा और आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड विज्ञप्ति डाउनलोड हो जाएगी जिसे आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं एवं सिंगल क्लिक से डाउनलोड भी कर सकते हैं।
रिपोर्ट: शैली शर्मा, न्यूज़ सोर्स -मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।