बहुत से लोग किसी भी व्यक्ति को भ्रम (Confusion) में डालकर या कोई भय (Fear) देकर उनसे बहुत कुछ करवा लेते हैं। ऐसे में बहुत से तर्क दिए जाते हैं कि वो बालिग (Adult) थे इतना तो समझ सकते थे लेकिन Confusion में डालकर ली गई Acceptance, जो बाद में एक अपराध बन जाए वह Forgiveness योग्य नहीं होती है।
Bharatiya Nyaya Sanhita,2023 की धारा 28, की परिभाषा
अगर किसी व्यक्ति से डरा-धमका (intimidation) कर या किसी भी प्रकार का Fear दिखा कर, किसी भी प्रकार से mislead या Confusion में करके, या 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति से ली गई Acceptance या कोई पागल (crazy) व्यक्ति से ली गई Acceptance या किसी को नशीली दवा (Dope) पिलाकर ली गई consent या Acceptance BNS की धारा 28 के अंतर्गत Illegal होगी।
BNS की धारा 28 के अनुसार,
fear or confusion का अर्थ है:-
डर (Fear) का अर्थ है किसी ऐसे परिणाम का भय जो वास्तव में घटित हो सकता है।
भ्रम (Confusion) का अर्थ है, किसी ऐसी वस्तु या स्थिति का विश्वास जो वास्तव में मौजूद नहीं है।
The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 section 28, Punishment
"State of Uttar Pradesh vs. Naushad, निर्णय वर्ष 2014 मामले मे आरोपी ने पीड़िता को आश्वासन दिया कि वह उससे शादी करेगा इसी भ्रम में उसने पीड़िता के साथ उसने फिजिकल रिलेशन बनाए, जब वह गर्भवती हो गई तो उसे शादी करने से मना कर दिया, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने आरोपी को बलात्कार के अपराध का दोषी माना क्योंकि महिला से सहमति "भ्रम और गलतफहमी" देकर प्राप्त की थी।
Following are some of the important decisions:
1. 1962 में, Supreme Court ने जस्टिस एल.एम. सिंह के निर्णय में कहा कि डर या भ्रम का अर्थ है "किसी ऐसे परिणाम का भय जो वास्तव में घटित हो सकता है, या किसी ऐसी वस्तु या स्थिति का विश्वास जो वास्तव में मौजूद नहीं है।"
2. 1971 में, Supreme Court ने जस्टिस पी.बी. गजेंद्रगडकर के निर्णय में कहा कि डर या भ्रम की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है। यदि सहमति डर या भ्रम के कारण दी गई है, तो वह सहमति मान्य नहीं होगी।
3. 1983 में, Supreme Court ने जस्टिस एस.एन. ढींगरा के निर्णय में कहा कि डर या भ्रम का कारण कोई भी हो सकता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक।
4. 1993 में, Supreme Court ने जस्टिस पी.एन. भगवती के निर्णय में कहा कि डर या भ्रम की सहमति के लिए आवश्यक है कि वह सहमति देने वाले व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा को दबा दे।