ऐसी Property जो Government द्वारा सार्वजनिक हित एवं उपयोग के लिए उपलब्ध करवाई गई है, Public property कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति लोक संपत्ति (Public property) (ट्रेन, बस, शासकीय भवन, पार्क, सड़क, पानी के जहाज, हवाई जहाज, सड़क के दिशा सूचक, समुद्र के चिन्ह इत्यादि) को नुकसान पहुंचाता है तो Prevention of Public Property Act,1984 के अंतर्गत अधिकतम पाँच वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
लेकिन यदि कोई व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रहा हो और घटनास्थल पर कोई Police officer मौजूद है, तो protection of public property के लिए Police officer क्या कर सकता है। क्या ऐसी स्थिति में उसे क्षेत्र के executive magistrate के सामने प्रस्तुत होकर वारंट हासिल करना होगा या फिर वह सीधे Action लेकर Troublemakers (उपद्रवी) को गिरफ्तार कर सकता है।
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita,2013 की धारा 171 की परिभाषा
किसी भी Police officer को यह Information प्राप्त होती है कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा Public property (सार्वजनिक संपत्ति) को damage पहुंचाने की संभावना है तब Police officer बिना वारण्ट के ऐसे व्यक्ति को BNSS की धारा-171 के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकती है एवं यह गिरफ्तारी वैध होगी।
Example:-
यदि पुलिस को पता चलता है कि कुछ लोग किसी सार्वजनिक इमारत को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, तो वह उन्हें ऐसा करने से रोक सकती है। ✍️लेखक: बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार, होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article. डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।