MPPSC EWS Age Limit: हाई कोर्ट का फैसला - मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयु सीमा में छूट रद्द

Madhya Pradesh Public Service Commission indore द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में जो छूट दी जा रही थी, उसे रद्द कर दिया गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि, आयु सीमा में छूट खत्म करने का फैसला कितनी तारीख से लागू होगा। हाईकोर्ट द्वारा 17 मार्च को डिसीजन दिया गया और लोक सेवा आयोग द्वारा 14 जुलाई को सूचना पत्र जारी किया गया। आयोग की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिन लोगों ने सूचना पत्र जारी होने से पहले आवेदन कर दिया है या फिर जो उम्मीदवार परीक्षा की प्रक्रिया में है, उनका क्या होगा। एमपीपीएससी का सूचना पत्र स्थिति को स्पष्ट नहीं करता बल्कि भ्रम पैदा करता है।

MPPSC EWS Age Limit सूचना पत्र क्रमांक 02/2025, दिनांक 14.07.2025

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की ओर से जारी सूचना पत्र क्रमांक 02/2025, दिनांक 14.07.2025 के अनुसार:-
1. आयोग द्वारा मध्य-प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त मांगपत्रों के आधार पर पदों की पूर्ति विषयक
विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर जारी किए जाते हैं।
2. आयोग द्वारा जारी विभिन्न विज्ञापनों के परिशिष्ट -1 आयु सीमा में छूट के बिन्दु क्रमांक (तीन) में
निम्नानुसार उल्लेख किया गया था :-
"आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2025 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्ययर्थियों की अभ्ययर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी ।"

3. उपरोक्त याचिका एवं संबंधित अन्य याचिकाओं को माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतिम आदेश दिनांक 17.03.2025 के द्वारा खारिज किया गया है।
4. अत: आयोग द्वारा जारी ऐसे सभी विज्ञापनों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नही रहेगी अर्थात इस वर्ग के जिन पुरुष अभ्यर्थियों की आयु 40 वर्ष से अधिक है वे संबंधित पदों हेतु अपात्र माने जाएंगे

सूचना पत्र में गड़बड़ी क्या है 

सूचना पत्र को इस प्रकार से ड्राफ्ट किया गया है मानो जो कुछ भी लिखा गया है वह आज दिनांक से लागू होगा। जबकि हाई कोर्ट में यदि याचिका खारिज हो गई है तो इस याचिका के अध्यधीन (subject to petition) जितने भी EWS उम्मीदवार चयनित हो गए हैं, उन सब की नियुक्ति याचिका के साथ ही निरस्त हो गई है। यदि किसी EWS उम्मीदवार को आयु सीमा में छूट संबंधी कोई लाभ मिलने वाला है तो वह भी नहीं मिलेगा।

MPPSC द्वारा जारी भ्रामक सूचना पत्र पढ़िए


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