JABALPUR NEWS - तहसीलदार की शिकायत पर दो कर्मचारी सस्पेंड, डिजिटल सिग्नेचर के दुरुपयोग का आरोप

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जबलपुर जिला प्रशासन ने तहसीलदार कुण्डम श्री दीपक पटेल की शिकायत के आधार पर दो कर्मचारियों, श्री मिलन वरकडे और श्री रमाशंकर मिश्रा, सहायक ग्रेड 3, को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई Digital Signature के दुरुपयोग और शासकीय भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम करने के गंभीर आरोपों के बाद की गई है। 

मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी श्री दीपक पटेल, जो पहले अधारताल तहसीलदार थे और वर्तमान में कुण्डम में पदस्थ हैं, ने बताया कि उनके कार्यकाल में एक पुराने न्यायालयीन प्रकरण (क्रमांक 400/बी-121/2023-24, पक्षकार अनिल चढार पिता हुब्बीलाल चढार) में उनके Digital Signature का दुरुपयोग किया गया। यह प्रकरण 25 जनवरी 2024 को पंजीकृत हुआ था और 19 फरवरी 2024 को उनके पूर्ववर्ती तहसीलदार श्री हरि सिंह धुर्वे द्वारा इसका निराकरण कर RCMS (Revenue Case Management System) पर अपलोड किया गया था। 

आदेश में अनियमितता और शासकीय भूमि का हस्तांतरण

श्री हरि सिंह धुर्वे ने 19 फरवरी 2024 को केवल एक पंक्ति का आदेश लिखा, जिसमें कहा गया कि “प्रकरण में आदेश पारित कर पृथक से संलग्न किया गया। आवेदक सूचित हो, प्रकरण नस्तीबद्ध हो।” हालांकि, इस आदेश के साथ 25 जनवरी 2024 की हस्तलिखित Order Sheet संलग्न नहीं थी। इस आदेश के तहत ग्राम रैगवां की शासकीय भूमि (खसरा नंबर 69, रकबा 1.90 हेक्टेयर) को निजी व्यक्तियों के नाम कर दिया गया, जिससे शासन को नुकसान हुआ। श्री दीपक पटेल ने कार्यभार संभालने के बाद पाया कि उनके Digital Signature का उपयोग बिना अनुमति के किया गया और 25 जनवरी 2024 की मूल Order Sheet को 01 मई 2024 को RCMS पर अपलोड किया गया। इस मामले में प्रवाचक श्री मिलन वरकडे और श्री रमाशंकर मिश्रा से 27 नवंबर 2024 को पूछताछ की गई, लेकिन दोनों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। 

शासकीय भूमि की बिक्री और अनियमितता

जांच में पता चला कि उक्त शासकीय भूमि को निजी व्यक्ति ने तुरंत बेच दिया, जिससे प्रथम दृष्टया निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने का संदेह है। दोनों कर्मचारियों द्वारा Digital Signature के दुरुपयोग और RCMS पर बिना अनुमति आदेश अपलोड करने का कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) के खिलाफ माना गया। 

निलंबन और आगे की कार्रवाई

कलेक्टर महोदय के आदेश पर, श्री मिलन वरकडे को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित किया गया है। उनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी कुण्डम रहेगा। वहीं, श्री रमाशंकर मिश्रा का मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी सिहोरा निर्धारित किया गया है। यह मामला Digital Signature Misuse, Government Land Fraud, और Revenue Case Management System से संबंधित अनियमितताओं को उजागर करता है। जिला प्रशासन इस मामले की गहन जांच कर रहा है, और आगे की कार्रवाई की जाएगी। 
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