BHOPAL NEWS - सोशल मीडिया पर धारा 163 लागू, उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी होगी

पुलिस कमिश्नर भोपाल, श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने social media पर आपत्तिजनक posts डालने वालों के विरुद्ध तथा भोपाल में जन सुरक्षा और लोक शांति बनाए रखने के लिए Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 की Section-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। 

comment, like, share, या forward भी अपराध माना जाएगा

जारी आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति social media platforms जैसे Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Hike, SMS, Telegram, और अन्य social media sites का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, या जातिगत भावनाओं को भड़काने अथवा विद्वेष फैलाने वाले किसी भी प्रकार के messages का प्रसारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति social media platforms पर किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक या उन्माद फैलाने वाले messages, photos, videos, audio, इत्यादि, जिनसे धार्मिक, सामाजिक, या जातिगत भावनाएं भड़क सकती हैं या सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न हो सकता है, को प्रसारित नहीं करेगा। Social media posts जो धार्मिक, सांप्रदायिक, या जातिगत भावनाओं को भड़काने वाले हों, उन्हें comment, like, share, या forward नहीं किया जाएगा। Group admins की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे अपने groups में इस प्रकार के messages को रोकें।

कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, या जातिगत विद्वेष फैलाने, लोगों या समुदायों के बीच घृणा, वैमनस्य, या दुष्प्रेरणा उत्पन्न करने, उकसाने, या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति rumors या तथ्यों को तोड़-मरोड़कर, भड़काऊ messages जो उन्माद उत्पन्न कर सकते हैं या लोगों अथवा समुदाय को हिंसा या illegal activities में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, को प्रसारित, like, share, या forward नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। 

कोई भी व्यक्ति या समुदाय ऐसे messages को प्रसारित नहीं करेगा, जिसमें किसी व्यक्ति, संगठन, या समुदाय को एक स्थान पर एकत्र होने और illegal activities करने के लिए उकसाया गया हो, जिससे कानून और शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना हो। 

भोपाल शहर की सीमा में किसी भी cyber cafe के स्वामी/संचालक द्वारा किसी अनजान व्यक्ति, जिसका परिचय Aadhaar card, voter ID, ration card, driving license, passport, PAN card, या अन्य विश्वसनीय identity proof से प्रमाणित न हो, को cyber cafe का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। Cyber cafe owners/operators को सभी आगंतुकों/उपयोगकर्ताओं का register रखना अनिवार्य होगा, जिसमें उनका हस्तलिखित नाम, पता, telephone number, और identity proof का विवरण अंकित हो। इसके बिना cyber cafe का उपयोग वर्जित होगा। 

उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 223 की कार्रवाई होगी

भोपाल नगर की सीमा में उपरोक्त गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश या इसके किसी अंश का उल्लंघन करना Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 की Section-223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
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