मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण नीति-2022 (Transfer Policy-2022) की कंडिकाओं में शिथिलता प्रदान करते हुए संशोधित आदेश जारी किए हैं। प्रशासकीय स्थानांतरण (Administrative Transfer) संबंधी अधिकार 7 से 16 जून की अवधि में जिला स्तर (District Level) पर प्रभारी मंत्री (In-Charge Minister) को प्रत्यायोजित किए गए हैं।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा स्थानांतरण नीति के संशोधन में क्या लिखा है
जिला स्तर (District Level) पर स्थानांतरण (Transfer) की अवधि में जिला संवर्ग (District Cadre) में तृतीय श्रेणी (Third Grade) और चतुर्थ श्रेणी (Fourth Grade) के शासकीय सेवकों (Government Employees), जिनमें प्राथमिक शिक्षक (Primary Teacher), सहायक शिक्षक (Assistant Teacher), प्राथमिक शिक्षक (विज्ञान) (Primary Teacher - Science), सहायक शिक्षक (विज्ञान) (Assistant Teacher - Science), प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला (Headmaster Primary School), लिपिकीय वर्ग संवर्ग (Clerical Cadre), और भृत्य संवर्ग (Peon Cadre) के लोक-सेवकों (Public Servants) का जिले के भीतर स्थानांतरण (Intra-District Transfer) जिला कलेक्टर (District Collector) के माध्यम से प्रभारी मंत्री (In-Charge Minister) के अनुमोदन के बाद किया जाएगा।
विभागीय स्थानांतरण नीति-2022 (Departmental Transfer Policy-2022) के प्रावधानों का पालन करते हुए ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश (Online Transfer Order) एजुकेशन पोर्टल 3.0 (Education Portal 3.0) के माध्यम से जारी किए जाएंगे। स्थानांतरण आदेश (Transfer Order) पोर्टल (Portal) पर जिला कलेक्टर (District Collector) की लॉगिन (Login) से अनुमोदन के बाद जिला शिक्षाधिकारी (District Education Officer) के डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) से जारी होंगे। कोई भी आदेश ऑफलाइन (Offline) जारी नहीं किया जाएगा।
जिले (District) में 10 से कम नामांकन (Enrollment) वाली किसी भी शाला (School) में किसी भी शिक्षक (Teacher) का स्थानांतरण (Transfer) नहीं किया जाएगा। पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer) समान पद (Post) और विषय (Subject) होने पर ही किए जा सकेंगे, किंतु 31 मई, 2025 से एक वर्ष की अवधि में सेवानिवृत्त (Retirement) होने वाले शिक्षकों (Teachers) का पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer) नहीं किया जा सकेगा। आदेश में उल्लिखित संवर्ग (Cadre) को छोड़कर शेष संवर्गों (Cadres) में प्रशासकीय स्थानांतरण (Administrative Transfer) राज्य स्तर (State Level) से ही किए जाएंगे।
एजुकेशन पोर्टल 3.0 (Education Portal 3.0) के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश (Online Transfer Order) जारी करने के लिए विभाग ने समय-सारणी (Timeline) निर्धारित की है। स्थानांतरण (Transfer) की अवधि 16 जून तक निर्धारित की गई है। प्रशासकीय प्रस्ताव (Administrative Proposal) 14 जून तक दर्ज किए जा सकेंगे। ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश (Online Transfer Order) जारी करने का कार्य 16 जून तक पूरा किया जाएगा। विभाग द्वारा यह आदेश सभी जिला कलेक्टर (District Collector), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत (CEO District Panchayat), संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण (Divisional Joint Director Public Education), और जिला शिक्षाधिकारी (District Education Officer) को जारी किए गए हैं।