मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी सबसे बड़ी बीमारी हो गई है। यहां बिजली, पानी का बिल और प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के अलावा आपको कोई भी काम करवाना है। चाहे आपने कोई गलती ना कि हो। चाहे आपको किसी भी प्रकार के फेवर की जरूरत ना हो। नियम के अनुसार काम करवाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बनाया गया था। मुरैना में आईटीआई के तहत सूचना देने के बदले में रिश्वत ली जा रही थी। लोकायुक्त ने गणपत पंचायत के बाबू को पकड़ा है।
पोरसा जनपद पंचायत में लोकायुक्त पुलिस की छापामार कार्रवाई
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की पोरसा जनपद पंचायत में लोकायुक्त पुलिस की छापामार कार्रवाई हुई है। यह कार्रवाई एक किसान की शिकायत पर की गई। किसान ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी। जानकारी देने के बदले में सहायक ग्रेड-2 रिश्वत की मांग कर रहे थे। शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप दल का गठन किया गया। सरकारी दफ्तर में अधिकार पूर्वक रिश्वत ली जाती है। इसलिए बड़े बाबूजी ने किस को ऑफिस के अंदर बुलाया। रिश्वत देने के बाद किस ने इशारा किया तो मौके पर सिविल ड्रेस में मौजूद लोकायुक्त पुलिस की टीम ने बाबूजी को पकड़ लिया।
पोरसा जनपद पंचायत में तो अंधेर नगरी चौपट राजा है
लोकायुक्त पुलिस ने किसान को केमिकल युक्त ₹4000 के नोट दिए थे। यह नोट बाबूजी के पास से बरामद हुए। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। यह केवल एक कलर की बात नहीं है बल्कि पूरी जनपद पंचायत की बात है। पिछले महीने 15 तारीख को जनपद पंचायत के सीईओ एवं जेएसओ को कलेक्टर ने नोटिस जारी किया था। इससे पहले अप्रैल के महीने में जनपद सीईओ पोरसा का 03 दिवस का वेतन काटा गया था। जनवरी के महीने में भी पोरसा जनपद सीईओ का एक दिन का वेतन काटा गया था।
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