HIGH COURT NEWS - 10 साल पुराने कंप्यूटर ऑपरेटर को परमानेंट करने के आदेश

भारत के विभिन्न राज्यों में Computer Operator के पद पर अस्थायी सेवा दे रहे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर झारखंड हाई कोर्ट ने 10 वर्ष से अधिक समय तक सेवा देने वाले Computer Operator को Permanent करने का आदेश दिया है।

Radheshyam Mandal vs Jharkhand Government

झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान राधेश्याम मंडल के वकील अमृतांश वत्स ने बताया कि राधेश्याम 2 मार्च 2007 से पोटका ब्लॉक में Computer Operator के रूप में कार्यरत हैं। वे इंटरमीडिएट पास हैं और Computer Operation में प्रशिक्षित हैं। उनके पास Computer Teaching का अनुभव भी है। वकील ने तर्क दिया कि Computer Operator का पद आज के समय में महत्वपूर्ण है। भले ही यह पद स्वीकृत न हो, 10 वर्ष से अधिक समय से उनसे इस पद पर कार्य लिया जा रहा है, जो दर्शाता है कि यह पद स्वीकृत करने योग्य है। वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें Contractual या Daily Wage Employees को Regularize करने का निर्देश दिया गया है। 

Legal Precedent

हाई कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए सरकार को राधेश्याम मंडल को तुरंत Regularize करने या किसी अन्य विभाग में समायोजित करने का आदेश दिया। यह मामला एक महत्वपूर्ण Legal Precedent बन सकता है, जो उन सभी Temporary Employees को Regularize करने की प्रक्रिया स्थापित करता है, जो गैर-स्वीकृत पदों पर अस्थायी रूप से कार्यरत हैं। Computer Operator या अन्य Temporary Employees को किसी अन्य पद पर विभाग में समायोजित किया जा सकता है।

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