MP Police Regulation-622, अगर कोई कैदी हवालात से भाग जाए तो कब पुलिस को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा

Bhopal Samachar
0
lock up से बंदी के भागने की जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों पर होती है। यदि बंदी हवालात की कमजोरियों या Police की लापरवाही (Negligence) के कारण भागता है, तो जिम्मेदार पुलिस कर्मियों (Police Personnel) पर कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि एक कैदी (Prisoner) हवालात से भाग जाता है क्योंकि हवालात का दरवाजा ठीक से बंद नहीं था। इस मामले में, जिम्मेदार पुलिस कर्मी पर कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई।

MP POLICE REGULATION 622 की परिभाषा 

1. पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी (Responsibilities of police personnel)- : यदि बंदी हवालात की कमजोरियों या पुलिस की लापरवाही के कारण भागता है, तो जिम्मेदार पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जा सकती है।
2. तलाशी की जिम्मेदारी (Responsibility for search) : यदि बंदी अपने शरीर पर छुपाए गए उपकरणों की सहायता से भागता है, तो पुलिस कर्मियों की तलाशी की प्रक्रिया की जांच की जाएगी।

पुलिस कर्मी कब जिम्मेदार नहीं होगा जानिए (Know when the police personnel will not be responsible). 
यदि कोई कैदी अपने शरीर पर छुपाए गए उपकरणों की सहायता से हवालात से भाग जाता है, तो मुख्य आरक्षक या पहरे के अन्य प्रभारी अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। जैसे कि:-
1. उन्होंने बंदी की पूरी तलाशी ली थी।
2. तलाशी के बाद भी उपकरण नहीं मिले थे।
3. इसके बावजूद बंदी ने उपकरण का उपयोग करके भागने में सफलता प्राप्त की।
इसका मतलब है कि यदि पुलिस कर्मियों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई है और कैदी की तलाशी (Search)ली है, तो उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

यह Regulations पुलिस कर्मियों को lock up की सुरक्षा और बंदियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार बनाता है। यदि बंदी हवालात से भागता है, तो पुलिस कर्मियों की लापरवाही (Negligence) की जांच की जा सकती है और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।  

विनम्र अनुरोध🙏कृपया हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें। सबसे तेज अपडेट प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करें एवं हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वॉइन करें।
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
नियम कानून से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृपया स्क्रॉल करके सबसे नीचे POPULAR Category में Legal पर क्लिक करें।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
Facebook पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

Post a Comment

0 Comments

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!