Madhya Pradesh High Court में दायर याचिका (गीतांजलि गुप्ता एवं अन्य 16) में माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं को Matrix Level 8 के अनुसार पूर्ववत् वेतनमान प्रदान किया जाए।
याचिकाकर्ता गीतांजलि गुप्ता, सीमा पटेल, कोमल प्रसाद, विकास कुमार, संध्या मिश्रा, शैलेंद्र सिंह, अर्चना बाजपेयी, संदीप शर्मा, सुरेश प्रसाद, अर्चना गुप्ता, रमेश मिश्रा, रजनीश सिंह, रामपाल पांडेय, कंजीत फातमा, संजय विश्वास, दुर्गेश दहिया और अनूप पुर की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता विगत कई वर्षों से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में सहायक विकास खंड प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं।
दिनांक 22/07/2023 को संविदा नीति के तहत संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन और लाभ प्रदान करने हेतु समकक्षता निर्धारण का आदेश जारी किया गया था। इसके आधार पर याचिकाकर्ताओं का वेतन निर्धारित किया गया, जो नियम-विरुद्ध था।
दिनांक 04/10/2023 को मिशन में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की समकक्षता निर्धारित की गई, जिसमें याचिकाकर्ताओं को Matrix Level 6 प्रदान किया गया। इसके आधार पर जिला प्रबंधक का वेतनमान 9300-34800+2400 हो गया, जो पहले से कम था। सहायक विकास ब्लॉक प्रबंधक की नियुक्ति के समय 9300-34800+3200 का वेतनमान प्रदान किया जाता था, किंतु 04/10/2023 के आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं का वेतनमान कम कर दिया गया।
याचिकाकर्ताओं ने जिला प्रबंधक को Matrix Level 8 और उच्च वेतनमान 9300-34800+3200 प्रदान करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। कोई कार्रवाई न होने पर याचिकाकर्ताओं ने High Court में याचिका दायर की। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए माननीय High Court ने आदेश दिया कि Matrix Level 8 के आधार पर प्रतिवेदन P/6 का निराकरण कर 90 दिनों के भीतर वेतन प्रदान करने संबंधी कार्रवाई पूरी की जाए और याचिकाकर्ताओं को समस्त लाभ प्रदान किए जाएं। याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने रखा।
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