जबलपुर। न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं जिला पंचायत के CEO ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा-92 के तहत दर्ज प्रकरणों की सुनवाई के दौरान दो पूर्व sarpanchs के खिलाफ arrest warrant जारी किया है। Construction funds के embezzlement के दोषी पाए गए इन पूर्व सरपंचों में से एक को गिरफ्तार कर Jabalpur Central Jail भेज दिया गया है।
धारा-92 के तहत 45 प्रकरणों की सुनवाई: लाखों की वसूली और निर्माण कार्य पूर्ण
जिला पंचायत कार्यालय के अनुसार, बीते दो माह में न्यायालय विहित प्राधिकारी ने धारा-92 के तहत 45 cases की सुनवाई की। इनमें 15 प्रकरणों में 10 लाख 30 हजार रुपये की recovery amount जमा कराई गई। आठ प्रकरणों में 13 लाख 17 हजार 694 रुपये से CC road, अतिरिक्त कक्ष, afforestation, और check dam construction जैसे कार्य पूर्ण किए गए। शेष प्रकरणों में recovery notices जारी किए गए हैं।
गौरी के पूर्व सरपंच संत कुमार चौधरी जेल भेजे गए: 4.71 लाख के गबन का मामला
जिला पंचायत के अनुसार, जनपद पंचायत कुण्डेश्वरधाम की ग्राम पंचायत गौरी के पूर्व sarpanch संत कुमार चौधरी के खिलाफ 4 लाख 71 हजार 702 रुपये के government funds embezzlement का प्रकरण दर्ज था। इसमें building repair के लिए 58 हजार, drain construction के लिए 2 लाख 60 हजार 702, और boundary wall construction के लिए 1 लाख 53 हजार रुपये शामिल थे। चौधरी ने यह राशि अपने खाते में जमा कर ली थी। वसूली का अवसर देने के बावजूद राशि जमा न करने पर 20 मई को उन्हें Jabalpur Central Jail भेज दिया गया।
पौडीकला के पूर्व सरपंच रामचरण बर्मन पर गिरफ्तारी की तलवार
जनपद पंचायत पाटन की ग्राम पंचायत पौडीकला के पूर्व sarpanch रामचरण बर्मन के खिलाफ भी arrest warrant जारी हुआ है। उन पर प्राथमिक शाला पौडीखुर्द के लिए स्वीकृत 20 हजार रुपये के fund embezzlement का आरोप है। पूर्व में recovery order जारी होने के बावजूद, 20 मई की सुनवाई में रामचरण अनुपस्थित रहे और राशि जमा नहीं की। उनकी लगातार अनुपस्थिति के कारण यह कार्रवाई की गई।
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