एक अपराध, जिसे ना तो पुलिस दर्ज कर सकती है और ना हीं COURT संज्ञान ले सकता है - BNSS 217-3

समाज में कोई भी अपराध होता है, सामान्य तौर पर पुलिस मामला दर्ज करती है। यदि पुलिस मामला दर्ज नहीं करती तो कोर्ट को यह अधिकार होता है कि, वह मामले को संज्ञान में ले सकता है और पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दे सकता है परंतु एक अपराध ऐसा होता है जिसे ना तो पुलिस दर्ज कर सकती है और नहीं कोर्ट संज्ञान ले सकता है।

भारतीय न्याय संहिता की इस धारा पर कलेक्टर, जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अधिकार

Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 की धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र करने वाले व्यक्ति को दण्डित करती है अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य के लिए या कोई कार्य वैध हो लेकिन अवैध साधनों का उपयोग करने के लिए सहमति हुई हो, तब यह आपराधिक षड्यंत्र का अपराध होता है। यह अपराध Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita के अनुसार असंज्ञेय होते हैं इसलिए Police officer इस अपराध पर डारेक्टर FIR दर्ज नहीं करते हैं। COURT भी इस अपराध पर District Magistrate की अनुमति (permission) के बिना संज्ञान नहीं ले सकता है।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की धारा 217-3 की परिभाषा

ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन (Criminal conspiracy to commit such offence) :- कोई भी Court Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 की धारा 61(2) के अधीन दण्डनीय किसी आपराधिक षड्यंत्र के किसी ऐसे अपराध का षड्यंत्र जो मृत्युदण्ड, आजीवन (Lifetime) कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास का आपराधिक षड्यंत्र करता है, तब ऐसे मामलों मे संज्ञान लेने से पहले COURT को जिला मजिस्ट्रेट या State Government की लिखित सहमति (Erotic) लेना आवश्यक है।

Note:- इन अपराध का अन्वेषण पुलिस इंस्पेक्टर से नीचे की पंक्ति का पुलिस अधिकारी नहीं करेगा। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।  

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