BNSS-233, वह कौन सा अपराध है जिसकी Investigation पुलिस और मजिस्ट्रेट एक साथ कर सकते हैं जानिए

जब किसी आम व्यक्ति पर कोई अत्याचार (Atrocity) होता है तब वह इसकी रिपोर्ट या Complaint पुलिस थाने में करता है। यदि पुलिस मामले की Investigation में ज्यादा समय लगाती है तो पीड़ित व्यक्ति Magistrate के समक्ष परिवाद दाखिल कर सकता है। यदि वह ऐसा कर देता है तब मामले की जांच कौन करेगा। पुलिस या Magistrate, या फिर दोनों की तरफ से मामले की Investigation की जाएगी। आइए जानते हैं:-

BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 की धारा 233 की परिभाषा 

परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण (Procedure to be followed in a complaint case and police investigation into the same offence) - 
• जब Police Reporter से भिन्न कोई अपराध का परिवाद (Complaint) मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है एवं Magistrate उस पर Investigation या Trial प्रारंभ कर देता है एवं उसी अपराध का Investigation पुलिस द्वारा भी किया जा रहा है तब Magistrate अपनी Investigation या Trial की कार्यवाही को रोक देगा एवं Police officer से उस अपराध की रिपोर्ट मांगेगा।

• लेकिन यदि मामला Bharatiya Nagarik Suraksha की धारा 193 (अर्थात BNS की धारा 64 से लेकर 71 (बलात्संग) या Pasco एक्ट आदि) से सम्बंधित है तब Magistrate ऐसे अपराध का Investigation एवं Trial पुलिस रिपोर्ट के साथ-साथ करेगा। लेखक ✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article) 

डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।  

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