आम Citizens को पता नहीं होता है कि वह किस Magistrate के समक्ष आरोपी की Complaint दर्ज करवाएं। वैसे Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita की धारा 210 में बताया गया है कि कोई भी आम व्यक्ति (Person) किसी अपराध की शिकायत (Complaint) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) के समक्ष कर सकता है। परन्तु जानकारी के अभाव में व्यक्ति किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की शिकायत करता है तब क्या उस मजिस्ट्रेट को शिकायत लेने का अधिकार होगा या नहीं जानते हैं।
BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 की धारा 224 की परिभाषा
ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है (Procedure by Magistrate not competent to take cognizance of case).
यदि कोई परिवाद (Complaint) ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जाती है जो अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है तब वह मजिस्ट्रेट:-
1. शिकायतकर्ता (Complainant) शिकायत को लिखित दे रहा है तब वह Magistrate उस Complaint को परिवादी को लौटा देगा एवं उस Court में Complaint को दर्ज करने के लिए भेजेगा जहाँ अपराध का संज्ञान (Attention) लिया जाना है।
2. अगर परिवादी Complaint को लिखित (Written) नहीं करता है तब Magistrate मौखिक (Oral) रूप से परिवादी को निर्देश (Instructions) देगा कि वह इस शिकायत को समुचित न्यायालय में दायर करे।
महत्वपूर्ण जजमेंट: राजेन्द्र सिंह बनाम बिहार राज्य:-
उक्त मामले में Court ने आरोपी को इस आधार पर दोषमुक्त (Absolve) कर दिया कि उस Court को परिवाद का संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं थी। लेखक✍️बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)। Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
डिस्क्लेमर - यह जानकारी केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। कृपया किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से पहले बार एसोसिएशन द्वारा अधिकृत अधिवक्ता से संपर्क करें।
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