मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने सोशल मीडिया पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। अब यदि भोपाल का कोई भी नागरिक पाकिस्तान का समर्थन करता है अथवा सामाजिक शांति भंग करने की कोशिश करता है। चाहे वह खुद पोस्ट करता है अथवा किसी दूसरे व्यक्ति की पोस्ट को शेयर करता है। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।
Bhopal Police Commissioner Issues Social Media Restrictions Under BNSS-163
पुलिस आयुक्त, भोपाल, श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने Social Media पर आपत्तिजनक Posts डालने वालों के खिलाफ तथा भोपाल में जन सुरक्षा और लोक शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
Bhopal Social Media Guidelines: Ban on Offensive Posts to Prevent Communal Tensions
जारी आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति Social Media Platforms जैसे Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, Hike, SMS, Telegram आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, या जातिगत भावनाओं को भड़काने अथवा विद्वेष फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा।
Bhopal Police Bans Inflammatory Social Media Content to Ensure Public Safety
कोई भी व्यक्ति Social Media Platforms पर आपत्तिजनक या उन्माद फैलाने वाले संदेश, Photos, Videos, Audios आदि, जिनसे धार्मिक, सामाजिक, या जातिगत भावनाएं भड़क सकती हैं या सांप्रदायिक विद्वेष पैदा हो सकता है, प्रसारित नहीं करेगा। ऐसी Posts को Comment, Like, Share, या Forward नहीं किया जाएगा। Group Admins की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वे अपने Groups में इस प्रकार के संदेशों को रोकें।
Bhopal Social Media Restrictions: No Rumors or Hate Speech Allowed
कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, या जातिगत विद्वेष फैलाने, लोगों या समुदायों के बीच घृणा, वैमनस्यता, या हिंसा भड़काने वाले संदेशों को Social Media के माध्यम से प्रसारित नहीं करेगा और न ही किसी को इसके लिए प्रेरित करेगा। अफवाहें या तथ्यों को तोड़-मरोड़कर उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश, जिनसे लोग या समुदाय हिंसा या गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, न तो प्रसारित किए जाएंगे और न ही Liked, Shared, या Forwarded किए जाएंगे।
Bhopal Police Prohibits Social Media Calls for Illegal Gatherings
कोई भी व्यक्ति या समुदाय ऐसे संदेश प्रसारित नहीं करेगा, जिसमें किसी व्यक्ति, संगठन, या समुदाय को एक स्थान पर एकत्र होने और गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए उकसाया गया हो, जिससे कानून और शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो।
Bhopal Cyber Cafe Regulations: Strict ID Verification and Record-Keeping Mandatory
भोपाल शहर की सीमा में किसी भी Cyber Cafe के स्वामी/संचालक द्वारा अनजान व्यक्ति, जिसका परिचय विश्वसनीय प्रमाण-पत्र जैसे Aadhaar Card, Voter ID, Ration Card, Driving License, Passport, PAN Card आदि से सत्यापित न हो, को Cyber Cafe का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। Cyber Cafe संचालकों को सभी आगंतुकों का रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, जिसमें उनका हस्तलिखित नाम, पता, दूरभाष नंबर, और परिचय प्रमाण-पत्र का विवरण अंकित हो। Web Cameras का उपयोग कर प्रत्येक आगंतुक की Photo खींचना और उसका अभिलेख सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।
Bhopal Public Safety Order: Social Media Restrictions to Prevent Unrest
भोपाल नगर की सीमा में उपरोक्त गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश जन सामान्य की जान-माल की सुरक्षा और भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। समय की कमी के कारण सभी संबंधित पक्षों को इसकी सूचना तामील करना संभव नहीं है।
Bhopal BNSS 2023 Order: File Objections for Social Media Restrictions
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163(2) के तहत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति धारा 163 के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। विशेष परिस्थितियों में, अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को लागू शर्तों से छूट दे सकता है।
Bhopal Social Media Ban Effective Immediately: Violators Face Legal Action
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया, तो आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश या इसके किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध है।
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