MP PRAGYA SINGH THAKUR - मालेगांव मामले में सुनवाई पूरी, पढ़िए फैसला कब सुनाया जाएगा

Bhopal Samachar
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर से संबंधित महाराष्ट्र के मालेगांव मामले में 17 साल लंबी चली सुनवाई पूरी हो गई है। न्यायालय ने फैसले की तारीख भी घोषित कर दी है। उल्लेखनीय है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद की महिला नेता है एवं उन्हें साध्वी प्रज्ञा सिंह कहा जाता है। 

विशेष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है

महाराष्ट्र में वर्ष 2008 में Malegaon bomb blast की घटना सामने आई थी। इस घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। अब Malegaon case की 17 वर्ष लंबी सुनवाई के बाद शनिवार (19 अप्रैल) को NIA court में पूरी हो गई। इस मामले में National Investigation Agency (NIA) की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 

अभियोजन पक्ष ने अंत में कुछ लिखित दलीलें पेश कीं

अदालत ने मामले में सभी पक्षों की दलीलों, गवाहों के बयानों और सबूतों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपनी अंतिम दलीलें पूरी कीं, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुनाने के लिए समय मांगा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अंत में कुछ लिखित दलीलें पेश कीं, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने मामले की सुनवाई 8 मई तक स्थगित कर दी। 

323 गवाहों में से 34 मुकर गए

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से जिरह की, जिनमें से 34 गवाह मुकर गए। NIA ने वर्ष 2016 में इस मामले में अदालत में charge sheet दाखिल की थी, जिसमें Pragya Singh Thakur समेत तीन अन्य आरोपियों—श्याम साहू, प्रवीण टाकलकी और शिवनारायण कलसांगरा—को clean chit दे दी गई। NIA ने भले ही प्रवीण टाकलकी और शिवनारायण कलसांगरा को clean chit दी, लेकिन BJP नेता और पूर्व सांसद Sadhvi Pragya Singh Thakur को मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया। 

इससे पहले, अभियोजन पक्ष ने शनिवार को Malegaon case में अपनी अंतिम लिखित दलील पेश की, जिसके बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। इस मामले में कुल सात आरोपियों—Lieutenant Colonel Prasad Purohit, BJP MP Pragya Thakur, मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी- पर UAPA और IPC की धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया है। 

दरअसल, महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के पास bomb blast हुआ था। आतंकवादियों ने विस्फोटक को एक मोटरसाइकिल से बांधकर रखा था, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस घटना से पूरे देश में दहशत फैल गई थी। शुरुआत में इस मामले की जांच ATS ने की थी, लेकिन वर्ष 2011 में जांच NIA को सौंप दी गई।

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