BHOPAL में भिखारी को भीख देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला - MP NEWS

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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जिले में भिक्षावृत्ति पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिले की समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र में भिक्षावृत्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित की गई है। भिक्षावृत्ति के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत सीईओ श्रीमती इला तिवारी ने की।

भोपाल में ट्रैफिक सिग्नल के कैमरे जासूसी करेंगी

बैठक में निर्णय लिया गया कि भोपाल स्मार्ट सिटी के ट्रैफिक सिग्नलों पर लगे कैमरों की मदद से भिक्षा देने और लेने वाले लोगों की पहचान की जाएगी और उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सभी ट्रैफिक सिग्नलों पर ऑडियो-वीडियो विजुअल्स के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कलेक्टर एवं पुलिस आयुक्त भोपाल का संदेश प्रसारित किया जाएगा।

नगर निगम भोपाल की कचरा संग्रहण गाड़ियों पर भी भिक्षावृत्ति उन्मूलन संबंधी संदेश चलाए जाएंगे ताकि आम नागरिकों में यह समझ बढ़े कि भिक्षावृत्ति एक सामाजिक बुराई और अपराध है, जिसकी आड़ में कई बार नशा, असामाजिक और आपराधिक गतिविधियां पनपती हैं।

भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए एसडीएम की मॉनीटरिंग में सामाजिक न्याय विभाग, महिला एवं बाल विकास, श्रम, नगर निगम और पुलिस विभाग के संयुक्त दल बनाये गये है जो औचक कार्यवाहियां करेंगे ।

साथ ही शांति समिति की बैठक में धर्मगुरुओं के माध्यम से भी समाज में जागरूकता का संदेश फैलाया जाएगा। सामाजिक न्याय विभाग जिले के सभी अनुविभागीय क्षेत्रों में कार्यदल गठित करेगा जो इस अभियान को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करेंगे।

बैठक में जिले के सभी एसडीएम, पुलिस अधिकारी, संबंधित विभागों के अधिकारी एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। 

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